महासमुंद: शिक्षक निलंबित


महासमुंद (काकाखबरीलाल).लोकसभा निर्वाचन 2024
अंतर्गत अंजली हायर सेकेण्डरी स्कूल
लहरौद पिथौरा में निर्वाचन संबंधी
प्रशिक्षण के दौरान हेमंत पटेल शिक्षक
शासकीय प्राथमिक शाला बेलर विखं
पिथौरा द्वारा शराब सेवन कर प्रशिक्षण
में व्यवधान उत्पन्न किया गया। उक्त
कृत्य के कारण कलेक्टर प्रभात मलिक
ने श्री पटेल को तत्काल प्रभाव से
निलंबित किया है। जारी आदेश में
कहा गया है कि हेमंत पटेल का कृत्य
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के
नियम 134 तथा छत्तीसगढ़ सिविल
सेवा आचरण नियम 1965 के नियम
1,2,3 का प्रथम दृष्टया उल्लंघन है।
जो छग सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण
तथा अपील नियम 1966 के तहत
दण्डनीय है। अतः हेमंत पटेल शिक्षक
को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण
नियम 1965 के तहत तत्काल प्रभाव
से निलंबित किया गया है। निलंबन
अवधि में श्री पटेल का मुख्यालय
कार्यालय विखं शिक्षा अधिकारी पिथौरा
निर्धारित किया गया है। उन्हें निलंबन
अवधि के दौरान नियमानुसार जीवन
निर्वाह भत्ता देय होगा।






















