छिलपावन में अफ्रीकन स्वाइन फीवर की पुष्टि, 10 किमी क्षेत्र में प्रतिबंध

महासमुंद। विकासखंड महासमुंद के ग्राम छिलपावन में सूकर पालक के यहां लिए गए सैंपल की जांच में अफ्रीकन स्वाइन फीवर (एएसएफ) की पुष्टि हुई है। संक्रमण की पुष्टि के बाद कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने पशु चिकित्सा सेवाएं विभाग के निर्धारित प्रावधानों के तहत ग्राम छिलपावन के 1 किलोमीटर की परिधि को इन्फेक्टेड जोन तथा 1 से 10 किलोमीटर की परिधि को सर्विलेंस जोन घोषित किया है। यह आदेश आगामी आदेश तक अथवा अधिकतम छह माह तक प्रभावशील रहेगा।
जारी आदेश के अनुसार इन्फेक्टेड जोन से सूकर एवं सूकर उत्पादों की आवाजाही पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। वहीं सर्विलेंस जोन में सूकरों से संबंधित बाजार एवं दुकानें बंद रहेंगी। प्रशासन एवं संबंधित विभागों द्वारा क्षेत्र में सतत निगरानी रखते हुए आवश्यक नियंत्रणात्मक कार्रवाई की जाएगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, पशुओं के संक्रामक एवं सांसर्गिक रोगों का निवारण और नियंत्रण अधिनियम 2009 तथा अन्य संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
पशु चिकित्सा विभाग द्वारा एक्शन प्लान के तहत संक्रमित क्षेत्र में उपलब्ध सूकरों की कलिंग, सर्विलेंस और सैनिटाइजेशन की कार्रवाई की जाएगी। प्रभावित पशुपालकों के सूकरों एवं उनके आहार का नियमानुसार विनिष्टीकरण किया जाएगा तथा निर्धारित दर के अनुसार क्षतिपूर्ति प्रदान की जाएगी। संक्रमित क्षेत्र में सूकर कटिंग और सूकर उत्पादों की बिक्री से संबंधित दुकानों को भी बंद रखने की कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर सूकरों में फैलने वाला अत्यधिक संक्रामक विषाणुजनित रोग है, लेकिन यह रोग सूकरों से मनुष्यों में नहीं फैलता। नागरिकों से अपील की गई है कि बीमारी को लेकर किसी प्रकार की अफवाह न फैलाएं और संक्रमण से संबंधित जानकारी मिलने पर तत्काल पशु चिकित्सा विभाग को सूचित करें।
आपात स्थिति में जिला कंट्रोल रूम महासमुंद की रैपिड रिस्पांस टीम के नोडल अधिकारी एवं वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. आर.जी. यादव से मोबाइल नंबर 90099-47155 पर संपर्क किया जा सकता है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।




























