महासुमंद

महासमुंद:प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: किसानों के लिए बढ़ी आवेदन की अंतिम तिथि

महासमुंद। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ वर्ष 2026 के लिए किसानों को बड़ी राहत देते हुए फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 से बढ़ाकर 14 अगस्त 2026 कर दी गई है। इससे वे किसान, जो निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपनी फसलों का बीमा नहीं करा सके थे, अब अतिरिक्त समय का लाभ उठाकर योजना से जुड़ सकेंगे।
उप संचालक कृषि श्री एफ.आर. कश्यप ने बताया कि जिले में ग्राम स्तर पर धान (सिंचित एवं असिंचित), मक्का और सोयाबीन तथा राजस्व निरीक्षक मंडल स्तर पर मूंगफली, अरहर, मूंग, उड़द, कोदो, कुटकी और रागी फसलों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है। किसानों को इन फसलों का बीमा निर्धारित प्रीमियम पर कराने की सुविधा उपलब्ध है।
उन्होंने बताया कि योजना के तहत किसानों को बीमित राशि का मात्र 2 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा। धान (सिंचित) के लिए प्रति हेक्टेयर 66 हजार रुपये की बीमित राशि पर 1,320 रुपये, धान (असिंचित) के लिए 49,500 रुपये पर 990 रुपये, मक्का के लिए 50,600 रुपये पर 1,012 रुपये, सोयाबीन के लिए 48,400 रुपये पर 968 रुपये तथा मूंगफली के लिए 51,700 रुपये की बीमित राशि पर 1,034 रुपये प्रति हेक्टेयर प्रीमियम निर्धारित किया गया है।
इसी प्रकार अरहर के लिए 46,200 रुपये की बीमित राशि पर 924 रुपये, मूंग एवं उड़द के लिए 27,500 रुपये की बीमित राशि पर 550-550 रुपये, कोदो के लिए 19,800 रुपये पर 396 रुपये, कुटकी के लिए 20,900 रुपये पर 418 रुपये तथा रागी के लिए 18,700 रुपये की बीमित राशि पर 374 रुपये प्रति हेक्टेयर कृषक प्रीमियम निर्धारित किया गया है।
उप संचालक कृषि ने जिले के किसानों से अपील की है कि वे 14 अगस्त 2026 से पहले अपने निकटतम बैंक, सहकारी समिति या लोक सेवा केंद्र (सीएससी) में संपर्क कर फसल बीमा अवश्य कराएं, ताकि प्राकृतिक आपदाओं से फसल को होने वाले नुकसान की स्थिति में योजना का लाभ प्राप्त किया जा सके।

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