सूचना के अधिकार के तहत भेजा आवेदन जन सूचना अधिकारी ने लेने से किया इंकार
एवन बंजारा काकाखबरीलाल की रिपोर्ट…
काकाखबरीलाल/खरसिया:- सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता और कामकाज की जानकारी के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम बनाया गया है जो की वर्ष 2005 से सूचना का अधिकार अधिनियम लागू की गई है इस अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी सरकारी विभाग से संबंधित जानकारी हासिल कर सकता है परन्तु भ्रष्टाचार उजागर होने के भय से सूचना का अधिकार अधिनियम की धज्जियां उड़ाई जा रही है आवेदक को परेशान कर जानकारी उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं ।
इसी तरह का मामला जनपद पंचायत खरसिया ग्राम पंचायत पामगढ़ का है, जन सूचना अधिकारी/ सचिव (देवप्रसाद राठिया ) से पत्रकार एवं आरटीआई कार्यकर्ता एवन बंजारा के द्वारा रजिस्टर्ड डाक से 31.12.2019 को सूचना के अधिकार के तहत आवेदन भेजा गया परंतु जन सूचना अधिकारी देव प्रसाद राठिया ग्राम पंचायत पामगढ़ के द्वारा स्पष्ट रूप से लेने से इंकार करते हुए मूल आवेदन को वापस कराया गया जिससे स्पष्ट होता है कि जन सूचना अधिकारी / सचिव भ्रष्टाचार से लिप्त है। उपरोक्त कृत्य पर पत्रकार एवं आरटीआई कार्यकर्ता एवन बंजारा के द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत खरसिया के पास प्रथम अपील प्रस्तुत की जा रही है।