छत्तीसगढ़

चिटफंड कंपनियों से धन वापसी हेतु 6 अगस्त तक लिए जाएंगे आवेदन

बलौदाबाजार (काकाखबरीलाल). चिटफण्ड कम्पनियों में पैसा जमा करने वाले बलौदाबाजार अनुविभाग क्षेत्र के निवेशक अपनी जमा राशि की वापसी के लिए 6 अगस्त तक अनुविभागीय दण्डाधिकारी बलौदाबाजार कार्यालय में निर्धारित प्रारूप में आवेदन जमा करा सकते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप अनुविभागीय दण्डाधिकारी कार्यालय बलौदाबाजार में उपलब्ध है। अनुविभागीय दण्डाधिकारी श्री महेश राजपूत ने बताया कि हाल ही में कुछ ऐसे प्रकरण सामने आये है जिसमें वित्तीय संस्थान (जिसमें कंपनी फर्म शामिल है) जनता से झूठे वादे कर निक्षेप (धन राशिया अन्य मूल्यवान वस्तुए) संग्रह करती है और ऐसी वित्तीय संस्थानों के संचालन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा जमाकर्ताओं के निक्षेप वापस करने से पूर्व ही फरार हो जाते हैं,जिसके परिणामस्वरूप ऐसे व्यक्तियों से जानकारी एवं जमाकर्ताओं को उनके निक्षेप वापस नहीं हो पाते हैं।

राज्य सरकार द्वारा इस सिलसिले में छ.ग. के निक्षेपको के हितो का संरक्षण अधिनियम 2005 और छ.ग. के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण नियम 2015 लागू किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य जनता को उनके निक्षेप वापस करने के लिए यथोचित युक्ति प्रदान करता है,जिससे कि जनता द्वारा किए गए निक्षेप का संरक्षण हो सके। छ.ग. के निक्षेपको के हितो का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत जहाँ जिला मजिस्ट्रेट सह सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट हो कि किसी वित्तीय स्थापना ने कपटपूर्ण तरीके से व्यतिकम किया है या ऐसी वित्तीय स्थापना द्वारा निक्षेपकों को धोखा देने के इरादे से सोंचे समझे तरीके से कार्य कर रही है और वह वित्तीय स्थापना निक्षेप राशि को वापस नहीं करेगी। उक्त परिस्थिति में प्रभावित व्यक्तियों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त कर जांच उपरांत गुणदोष के आधार पर समुचित कार्रवाई जैसे कि बैंक खाते, चल एवं अचल संपत्ति आदि की कुर्की की जा सकती है।

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काका खबरीलाल

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