महासमुंद

कोमाखान:जमीन बिक्री के नाम पर 12.63 लाख की धोखाधड़ी का आरोप, दो के खिलाफ मामला दर्ज

कोमाखान। जमीन बिक्री के नाम पर लाखों रुपये लेकर धोखाधड़ी करने के आरोप में कोमाखान पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार प्रार्थी डॉ. बुधनारायण पटेल निवासी रायपुर ने शिकायत दर्ज कराई है कि पटपरपाली निवासी भीखमचंद साहू और बकमा निवासी रेखराम बाग ने कृषि भूमि बेचने के नाम पर उनसे रकम ली, लेकिन बाद में जमीन की रजिस्ट्री नहीं कराई।

शिकायत के मुताबिक 5 अगस्त 2024 को भीखमचंद साहू ने पटपरपाली स्थित करीब 19 एकड़ कृषि भूमि को अपना हिस्सा बताते हुए 70 लाख रुपये में बेचने का सौदा किया था। इसके तहत प्रार्थी से अलग-अलग किस्तों में चेक एवं नकद के माध्यम से 11.85 लाख रुपये बतौर ब्याना लिया गया। इसके अलावा बटांकन, ऋण पुस्तिका और अन्य खर्चों के नाम पर करीब 78 हजार रुपये भी लिए जाने का आरोप है।

प्रार्थी के अनुसार बटांकन के बाद पता चला कि भीखमचंद साहू के हिस्से में 19 एकड़ के बजाय करीब 3 एकड़ भूमि ही आई। प्रार्थी ने उक्त भूमि की रजिस्ट्री कराने के लिए कहा, लेकिन लगातार टालमटोल की गई। आरोप है कि बाद में उक्त भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को बेचकर रजिस्ट्री कर दी गई। पैसे वापस मांगने पर कथित तौर पर अभद्र व्यवहार और धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है।

प्रार्थी ने कुल करीब 12 लाख 63 हजार रुपये की राशि लेने और वापस नहीं करने का आरोप लगाते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की। शिकायत के आधार पर कोमाखान पुलिस ने एफआईआर क्रमांक 0127/2026 दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता की धारा 3(5), 318(4) और 351(2) के तहत मामला दर्ज किया है। मामले में पुलिस द्वारा आगे की जांच की जा रही है।

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काका खबरीलाल

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