देश-दुनिया

​बैतारी साल्वेंट आइल प्लांट बहुचर्चित दुर्घटना में मामले में आरोपी प्लांट संचालक को हुई सजा…

काकाखबरीलाल/ लालचंद वैष्णव

न्यायलय परिसर से.-
      थाना सराईपाली में दर्ज अपराध क्रमांक- 363/2016 शासन Vs पवन पारिक, विष्णु अग्रवाल, आनंद कुमार अग्रवाल, धारा 304A भा. द. सं. को न्यायिक मजिस्ट्रेट सराईपाली ने आरोप सही नही पाते हुवे धारा 304 भाग2 का गंभीरतम अपराध किया जाना प्राथमिक रूप से संज्ञान लिया चूँकि धारा 304 भाग2 में 10 वर्ष तक के सजा का प्रावधान है और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय  होने से दिनाक 23/12/2017 तक सक्षम न्यायलय में जमानत प्राप्त करने का अवसर आरोपीगण को दिया गया है। उक्त मामला बैतारी साल्वेंट प्लांट से सम्बंधित है जिसमे 9 लोगो की जल कर मृत्यु हुई थी.. मामले की सुनवाई  के दौरान आशिक़ हुसैन आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता का की सक्रियता बहुत ही सराहनीय रही अवर न्यायलय में मामले के समक्ष आम जनता की और से अपना पक्ष रखने की तैयारी वे कर रहे हैं।

काका खबरीलाल

हर खबर पर काकाखबरीलाल की पैनी नजर.. जिले के न. 01 न्यूज़ पॉर्टल में विज्ञापन के लिए आज ही संपर्क करें.. kakakhabarilaal@gmail.com

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!