
ग्राम पंचायत पिरदा ने मृतक के नाम पर पीएम आवास योजना के तहत मनरेगा कार्य का मजदूरी भुगतान का मामला
बसना- ग्राम पंचायत पिरदा में न केवल प्रधानमंत्री आवास योजना में मनरेगा के तहत कार्य किया बल्कि उसे जनपद पंचायत से मजदूरी राशि भुगतान भी प्राप्त कर लिया है इस मामले का खूलासा आर टी आई के तहत मिली जानकारी से हूआ।

पिथौरा विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत पिरदा में वर्ष 2016 – 17 में कार्तिक राम पिता अनवर सिंह के नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत होकर आवास निर्माण किया गया है उक्त आवास निर्माण में ग्राम पंचायत माटीदरहा निवासी पांडबो पिता आशाकारी ने 1 दिसंबर 2017 से 10 मार्च 2018 तक की अवधि में सात दिवस मजदूरी कार्य करना दर्शा कर देगा मनरेगा शाखा पिथौरा से राशि भुगतान किया गया है।जबकि पांडवों की मृत्यु 5 जून 2016 को हो चूकी है।
इसी तरह मृतक पांडबो ग्राम माटीदरहा से अपने पत्नी के साथ जाकर ग्राम पंचायत पिरदा में मनरेगा के तहत बन रहे आवास में मजदूरी कार्य किया है।

जिसका रूपानंद सोई आर टी आई एक्टीविस्ट ने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी हासिल कर कलेक्टर महासमुन्द में शिकायत करने के बाद जिला स्तर जांच टीम गठित किया जाकर
20 जून को जनपद पंचायत पिथौरा में जांच किया गया है जांच के समय ग्राम पंचायत पिरदा एवं माटीदरहा के रोजगार सहायक एवं सचिव ने इस मामले की जानकारी नहीं होना बताया जा रहा है उक्त मामले की जांच रिपोर्ट का अभितक खूलासा नही किया गया है ।

जबकी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण अधिनियम 2005 के तहत शिकायतो का निराकरण में बने प्रावधान अनूसार सूनिश्चित किये जाने हेतू दिनांक 11/05/2012 को प्रकाशित छत्तीसगढ राजपत्र के कण्डीका क्रमांक 5 में स्पष्ट उल्लेख है कि समस्त प्राप्त शिकायतों का उनकी प्राप्ति के 15 दिनों की कालावधी के भीतर निराकरण किया जाएगा। जबकी इस मामले में शिकायतकर्ता रूपानंद सोई ने दिनांक 05/03/2019 को शिकायत किया गया है।
इसी तरह उक्त अधिनियम को अधिकारीयो के द्वारा ताक में रखकर समय सीमा में जिले के मनरेगा की किसी भी शिकायतो का निराकरण नही किया जा रहा है।





























