उत्तरप्रदेश
प्रदेश में शादी के लिए नया गाइडलाइन जारी जानिए कितने लोग शामिल हों सकते हैं

उत्तर प्रदेश . शादी के संबंध में मंगलवार लो नया आदेश जारी हुआ है. अब मेहमानों की सूची छोटी कर दी गई है. बंद स्थानों या खुले स्थानों पर समारोहों में एक समय में अधिकतम 25 व्यक्तियों की ही अनुमति होगी. इसके साथ सारे प्रोटोकॉल के पालन करने होंगे. इसकी पूरी जिम्मेदारी आयोजकों की होगी.विवाह और अन्य समारोह के लिए नई गाइडलाइन्स जारी होने से अब शादी में सिर्फ 25 मेहमान ही शाामिल हो सकेंगे. अभी तक यह संख्या पचास थी. प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने इस संबंध में नई गाइडलाइन जारी की है. दिशानिर्देशों के मुताबिक एक समय मे अधिकतम 25 लोगों की ही मौजूदगी की अनुमति दी गई है.

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