मुखबिर की सूचना पर भंवरपुर पुलिस ने की आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही

भंवरपुर(काकाखबरीलाल)। पुलिस चौकी भंवरपुर के द्वारा बिना नंबरी 0/20 धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गयी।प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी ग्राम करनापाली निवासी फूलसिंह दीवान पिता पंडेवा दीवान उम्र 30 वर्ष है, मौके पर एक बीस लीटर वाली सफेद प्लास्टिक जरकीन में भरी करीबन 15 लिटर हाथ भट्टी महुआ शराब मात्रा 15000 ML किमती 3000 रु. जप्त की गई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार मुखबीर से सूचना मिला कि ग्राम करनापाली में एक व्यक्ति अपने घर के बाड़ी में अवैध रूप से महुआ शराब रखा है कि सूचना पर गवाहों को तलब कर धारा 160 जौ0फौ0 का नोटिस देकर मुखबीर पंचनामा तैयार किया। बाद गवाहों को साथ लेकर मुखबीर के बताये स्थान पर घेराबंदी कर एक व्यक्ति को पकड़े जिसको पुछताछ करने पर अपना नाम फूलसिंह पिता पंडेवा दीवान ग्राम करनापाली का निवासी होना बताया जो अपने कब्जे में रखे महुआ को बाड़ी से निकालकर पेश करने पर समक्ष गवाह के बरामद कर पंचनामा तैयार किया गया। उक्त शराब के संबंध में धारा 91 जा0फौ0 वैध कागजात पेश करने किया गया, जो कोई वैध दस्तावेज नहीं होना लिखित में दिया। बाद आरोपी फूलसिंह दीवान पिता पंडेवा दीवान उम्र 30 साल सा0 करनापाली के कब्जे से एक बसी लीटर वाली सफेद प्लास्टिक जरकीन में भरी हुई करीब 15लीटर किमती 3000/रू का महुआ शराब को समक्ष गवाह के मुता0 जप्ती पत्रक के जप्त किया गया। कि आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34(2) आब0एक्ट का पाये जाने से समय सदर मैं गिरफ्तार किया गया। व मामला अजामानतीय होने से आरोपी को ज्युडिशियल रिमाण्ड पर भेजा जाता है। मौके पर देहाती नालसी 0/20 धारा 34(2) आब0एक्ट लिया गया। जप्त शराब एवं आरोपी को साथ लेकर चौकी लाया गया।