महासुमंद
लॉकडाउन में कर सकते है शादी,अनुमति पत्र के लिए मापदंड तैयार, कलेक्टर ने जारी किया आदेश और कहा

रामकुमार नायक,महासमुंद(काकाखबरीलाल)।कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु भारत सरकार द्वारा 3 मई 2020 तक लॉकडाउन घोषित किया है, साथ ही लोगों द्वारा विवाह कार्यक्रम संपन्न कराने के लिए विवाह की अनुमति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए इस स्थिति में अनुविभागीय दंडाधिकारी को अपने अनुविभाग क्षेत्र में विवाह कार्यक्रम आयोजित कराने की अनुमति हेतु सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया जाता है।
ज्ञात हो कि विवाह संपन्न कराने की अनुमति निम्न शब्दों के अनुसार रखी गई है
- विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले वर-वधू पक्ष के सीमित सदस्यों का नाम उल्लेख हो,
- वर तथा वधू के विवाह कार्यक्रम आयोजित होने वाले स्थान का नाम एवं पूरा प्रत्येक का उल्लेख हो
- विवाह कार्यक्रम स्थल में 4 से अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्रित ना हो
- विवाह कार्यक्रम में उपस्थित सभी व्यक्तियों द्वारा सामाजिक दूरी सोशल डिस्टेंस का पालन करना चाहिए एवं सभी व्यक्तियों को मास का लगाना अनिवार्य किया गया है
उपरोक्त शर्तों को ध्यान में रख कर विवाह अनुमति हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।
इस सम्बंध में महासमुंद जिलाधीश सुनील कुमार जैन ने कहा कि विवाह में 4 से अधिक लोग सम्मिलित नहीं होना है,सभी अनुविभागीय अधिकारी को निर्देश दे दिया गया है।
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