सोसायटी अध्यक्ष का चुनाव कराने नहीं पहुचे रिटर्निंग ऑफिसर

- अब तक दो बार चुनाव तिथि में किया जा चुका है परिवर्तन
- सदस्यों ने की कलेक्टर से शिकायत
काकाखबरीलाल,सरायपाली। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति सरायपाली में रिक्त अध्यक्ष पद के लिए आज चुनाव सम्पन्न किया जाना था, लेकिन रिटर्निंग आॅफिसर के नहीं आने के कारण चुनाव स्थगित हो गया. पूर्व में भी 11 मार्च को चुनाव कराने की तिथि निर्धारित की गई थी, लेकिन किसी कारण से उस दिन भी चुनाव नहीं कराया गया. इस तरह अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए दो बार तिथि निर्धारित हो चुकी है, इसके बावजूद अब तक चुनाव नहीं हो पाया है. बार-बार तिथि में परिवर्तन होने के कारण समिति के उपाध्यक्ष एवं सदस्यों में रिटर्निंग आॅफिसर के प्रति नाराजगी देखी जा रही है.
जानकारी अनुसार प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति सरायपाली में अध्यक्ष पद पर पदस्थ मुकेश चौधरी को विगत 29 अगस्त 2018 को अविश्वास प्रस्ताव के तहत हटाया गया था. उसके बाद राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग से 17 जनवरी 2019 को चुनाव कराने के लिए आदेश जारी हुआ, जिसमें एम एल कोटक को रिटर्निंग आॅफिसर नियुक्त किया गया. इसके पश्चात् आदेश संशोधित कर उनके स्थान पर एक के दीवान महासमुंद को रिटर्निंग आॅफिसर बनाया गया. श्री दीवान के द्वारा 11 मार्च 2019 को अध्यक्ष पद हेतु चुनाव करने की तिथि निर्धारित की गई थी. किसी कारणवश उस तिथि में पुन: परिवर्तन कर 12 मार्च तय किया गया. आज 12 मार्च को दोपहर 2 से 3 बजे तक चुनाव सम्पन्न कराया जाना था, लेकिन रिटर्निंग आॅफिसर के द्वारा दोपहर 1 बजे सूचना दी गई कि वे स्वास्थ्य खराब होने के कारण चुनाव कराने में असमर्थ हैं. जिसकी जानकारी उनके द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से यहाँ के अधिकारियों को दी गई. सदस्यों को चुनाव नहीं होने की सूचना मिलते ही उनके द्वारा इसकी शिकायत उप पंजीयक महासमुंद एवं कलेक्टर को की गई. दो बार तिथि परिवर्तन होने से वहाँ के समिति उपाध्यक्ष तिवारीलाल पटेल व श्रीमती बेलमोती नायक एवं सदस्यों मनोज पटेल, कैलाश पटेल, लोकनाथ प्रधान, उपेन्द्र चौधरी, नरसिंग चौधरी, भागीरथी चौहान, मुकेश चौधरी, मनोज साहू, गोमती पटेल में रिटर्निंग आॅफिसर के प्रति नाराजगी देखी जा रही है.
समय पर जानकारी मिलती तो हो सकती थी वैकल्पिक व्यवस्था–उप पंजीयक
इस संबंध में उप पंजीयक महासमुंद आर डी कुल्हाड़ा से सम्पर्क करने पर उन्होंने बताया कि रिटर्निंग आॅफिसर द्वारा चुनाव कराने सरायपाली नहीं जाने की जानकारी उनको नहीं दी गई थी. सदस्यों एवं अधिकारियों के माध्यम से उन्हें इसकी जानकारी मिली. यदि रिटर्निंग आॅफिसर द्वारा समय पर इसकी जानकारी दी गई होती तो वैकल्पिक व्यवस्था कर चुनाव सम्पन्न कराया जा सकता था. उन्होंने कहा कि बिना पूर्व सूचना के चुनाव सम्पन्न नहीं कराने के सम्बंध में उनसे नोटिस भेजकर जवाब मांगा जाएगा एवं नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी.