25 लीटर महुआ शराब के साथ आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे
सरायपाली (काकाखबरीलाल). आज दिनांक 25/09/20 को मुखबीर से सूचना मिला कि दो व्यक्ति मोटर सायकल से अवैध बिक्री करने वास्ते शराब लेने लिमऊगुडा तरफ गये है कुछ समय पश्चात शराब लेकर सरायपाली से ताडिया मिल रोड से वापस आने वाले है। सूचना की तस्दीक एवं कार्यवाही हेतु हमराह स्टप आरक्षक 868, 59 के रवाना होकर गवाह 1. रामेश्वर सिन्हा 2. शेख ईकबाल को तलब कर घटना के संबंध में बताकर धारा 160 जा0फौ0 का नोटिस देकर हमराह में लेकर ग्राम बानीगिरौला मेन रोड़ रामचरण पटेल के खेत के पास नाकाबंदी किया कुछ समय पश्चात् एक मोटर सायकल में दो व्यक्ति आते हुऐ दिखाई दिये जिसे रोकने के लिए हाथ से संकेत दिया गया। पुलिस को देखकर चालक ने मोटर सायकल को पिछे मोड कर भागने की कोशिश करने लगा। जिसे दौडाकर पकडे पुछताछ करने पर मो0सा0 चालक अपना नाम सुभाष बंछोर तथा पिछे बैठे व्यक्ति अपना नाम नरेश सोनवानी बाजारपारा सरायपाली का रहने वाला बताये। तथा मोटर सायकल के बिच सीट में रखे पटसन बोरी के अंदर रखे समान महुआ शराब होना बताये। एक पात्र की व्यवस्था कर बोरी के अंदर सफेद प्लास्टिक झिल्ली के अंदर के शराब को एक लीटर क्षमता वाली पानी बाटल में नापने से 25 लीटर महुआ शराब हुआ। सुभाष बंछोर एवं नरेश सोनवानी को शराब परिवहन करने के संबंध में धारा 91 जा0फौ0 का नोटिस देकर वैध कागजात पेश करने कहा गया जो लिखित में कोई कागजात नहीं होना बताये। पुन: शराब को प्लास्टिक झिल्ली में भर कर बंद कर प्लास्टिक बोरी में भर कर बंद किया गया। सुभाष बंछोर एवं नरेश सोनवानी के संयुक्त कब्जे से 25 लीटर हाथ भट्ठी से निर्मित महुआ शराब कीमती 2500 रूपया एवं शराब परिवहन में प्रयुक्त मोटर सायकल टी0वी0एस0 सीवीटीआई बिना नंबर का पुरानी इस्तेमाली कीमती 10000 रूपया। जुमला कीमती 12500 रूपये समक्ष गवाहन मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपी 1. सुभाष बंछोर पिता श्याम बंछोर जाति घसिया उम्र 35 साल सा0 वार्ड नं0 11 बाजारपारा सरायपाली थाना सरायपाली जिला महासमुंद (छ0ग0) 2. नरेश सोनवानी पिता लक्ष्मण सोनवानी जाति घसिया उम्र 29 साल सा0 वार्ड नं0 10 बाजारपारा सरायपाली थाना सरायपाली जिला-महासमुंद(छ0ग0) का कृत्य धारा 34(2) आब0 एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।