रायपुर : अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उच्चारणगत विभेद मान्य किये जाने 03 जनवरी को तहसील व उप तहसील पर शिविर का होगा आयोजन
काकाखबरीलाल रायपुर, एक जनवरी 2018
कलेक्टर श्री ओ.पी. चौधरी ने तहसील एवं उप तहसील स्तर पर अधिसूचित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के नामों का हिन्दी में उच्चारणगत विभेद मान्य किये जाने के संबंध में 03 जनवरी को शिविर लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने शासन द्वारा जारी निर्देश के परिपालन में रायपुर, तिल्दा, अभनपुर, आरंग, धरसींवा, खरोरा, गोबरानवापारा में संबंधित जाति के संबंध में प्रचार-प्रसार करने कहा। ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत जाति प्रमाण पत्र जारी करने के प्रक्रिया को सहज रूप से समझने की सुविधा के उद्देश्य से अनुपूरक व्यवस्था के रूप में निर्देश जारी किए गए हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के हिन्दी में स्थानीय बोली जनित उच्चारणगत, लेखन और ध्वन्यात्मक विभेद पाये जाते हैं। मूलरूप से अधिसूचित की गई अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के होने के बावजूद उक्त विभेद के अनुरूप राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टियां होने के कारण संबंधित व्यक्ति को उसकी वास्तविक जाति का प्रमाण पत्र जारी नहीं हो पा रहा था। हिन्दी में उच्चारणगत विभेद को मान्य किये जाने के लिए तहसील, उप तहसील स्तर पर 03 जनवरी को समय 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक शिविर आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही आवेदन पत्रों का निराकरण भी किया जाएगा।