पिथौरा

हाई कोर्ट के आदेश की अवमानना, कलेक्टर व एसडीएम को कारण बताव सूचना जारी..

<

p style=”text-align:right;”>– नंदकिशोर अग्रवाल, काकाखबरीलाल

  • ग्राम पंचायत बिराजपाली के सरपंच की बहाली का मामला..

पिथौरा (काकाखबरीलाल) । उच्च न्यायालय के आदेश को तवज्जो नहीं देने पर महासमुंद के प्रभारी कलेक्टर तथा जिला पंचायत सीईओ ऋतुराज रघुवंशी तथा बागबाहरा के एसडीएम डीडी मंडावी को हाईकोर्ट ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि क्यो न उनके विरुद्ध अवमानना की कार्यवाही की जाय।

मिली जानकारी के अनुसार ग्रामपंचायत बिराजपाली की महिला सरपंच हेमलता साहू के विरुद्ध वहां के पंचायत सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था।उक्त कार्रवाई के विरोध में हेमलता साहू ने कलेक्टर महासमुंद के समक्ष अपील की थी जहां पर उनकी अपील निरस्त हो गई।बाद में उन्होंने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट लगा कर कलेक्टर के आदेश को चुनौती दी थी। जिस पर उच्च न्यायालय के द्वारा 17 जुलाई को पारित आदेश अनुसार कलेक्टर के आदेश को स्थगित कर दिया गया। स्थगन आदेश के साथ ही हेमलता साहू को सरपंच पद पर बहाल किया जाना चाहिए था।सरपंच के द्वारा आवेदन दिए जाने के बावजूद भी एसडीएम तथा प्रभारी कलेक्टर ने उसके आवेदन को तवज्जो नहीं दिया परिणाम स्वरूप सरपंच ने उच्च न्यायालय में दोनों अधिकारी के विरुद्ध नामजद अवमानना याचिका दाखिल की थी।इसकी सुनवाई आज हुई है उच्च न्यायालय ने उक्त मामले को गंभीरता से लेते हुए दोनों अधिकारी के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
बता दें कि सरपंच साहू के विरुद्ध पंचो ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था एसडीएम ने गगन शर्मा नायब तहसीलदार को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया था किंतु उन्होंने सम्मेलन में भाग नहीं लिया गया और अन्य तहसीलदार को भेज दिया। उक्त अनियमितता को लेकर के सरपंच ने उच्च न्यायालय में याचिका लगाया था।

काका खबरीलाल

हर खबर पर काकाखबरीलाल की पैनी नजर.. जिले के न. 01 न्यूज़ पॉर्टल में विज्ञापन के लिए आज ही संपर्क करें.. kakakhabarilaal@gmail.com

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!