सरायपाली:खैर लकड़ी जप्त


सरायपाली (काकाखबरीलाल).वनमंडलाधिकारी पंकज राजपुत के निर्देशन
में उप वनमंडलाधिकारी अनिल भास्करन के मार्गदर्शन में वन परिक्षेत्र अधिकारी सरायपाली प्रत्युष टाण्डेय के कुशल नेतृत्व में परिक्षेत्र सरायपाली के कर्मचारियों का टीम गठित कर मुखबीर की सूचना के आधार पर दिनांक 10.04.2024 को एक ट्रक 12 चक्का वाहन में अवैध रूप से खैर लकड़ी सागरपाली से सरसीवां की और जा रही है, मौके पर पहुंचने पर पुलिस विभाग द्वारा मुखबीर द्वारा बताये गये ट्रक का पिछा करते हुए मेन रोड़ ग्राम माधोपाली (लम्बर) बजरंगबली मंदिर सरसीवा रोड़ के पास उक्त ट्रक को हमराह स्टाफ के रोककर ट्रक क्रमांक सी.जी. 06 जी.वाय. 1454 के चालक को नाम पूछने पर अपना नाम मकरध्वज भोई पिता बनमाली भोई उम्र 40 वर्ष साकिन जाडामुडा थाना बसना, जिला महासमुन्द छ.ग. का रहने वाला बताया। एवं ट्रक में क्या लोड है पूछने पर गोल मोल जवाब देने लगा। गंभिरता से पुछने पर अवैध खैर लकड़ी को बसना से जांजगीर चापा ले जाना बताया। उक्त ट्रक की पुलिस एवं वन विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से तलाशी करने पर भारी मात्रा में खैर लकड़ी पाया गया। ट्रक वाहन को खैर लकड़ी मय वजन करवा कर थाना सरायपाली लाया गया एवं रात 7:15 बजे वन विभाग को सुपुर्द किया गया। उक्त कार्यवाही में खैर प्रजाति के लट्ठा 1073 नग 11.360 घ.मी. एवं एक 12 चक्का ट्रक वहान कमांक सी.जी. 06 जी. वाय. 1454 खैर लठ्ठा मय जप्त की गई, जिसका पी.ओ.आर. नं. 19920/09 दिनांक 10.04.2024 जारी
की गई है। जप्त वनोपज की कीमत 1.25 लाख है, आरोपी
से पुछताछ कर भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा
धारा 41, 42 के साथ धारा 76, छ.ग. अभिवहन (वनोपज)
नियम 2001 की धारा 03, 04, 05, 14 एवं धारा 22 के
अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है। प्रकरण की विवेचना
जारी है। उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी, थाना
सरायपाली एवं स्टाफ तथा वन परिक्षेत्र अधिकारी
सरायपाली प्रत्युषा टांडेय, एस.पी.ए. सिंघोड़ा संतोष कुमार
पैकरा, एस.पी.ए. सरायपाली योगेश्वर निषाद, स.प्र.अ.
बलौदा रविलाल निर्मालकर, स.प.अ. पालीडीह योगेश्वर कर
एवं सरायपाली परिक्षेत्र के समस्त वनरक्षक और सुरक्षा
श्रमिकों का सहयोग रहा।





























