छत्तीसगढ़

बाल विवाह को रुकवाया गया

महिला एवं बाल विकास और पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंच कर बाल विवाह को रुकवाया गया। टीम के द्वारा नाबालिग बालिका व उनके परिजनों को बाल विवाह के दुष्परिणाम व वैधानिक कार्रवाई के संबंध में समझाइश दी गई, जिस पर सहमत होते हुए विवाह स्थगित कर दिया गया। जानकारी के अनुसार, अंबिकापुर जनपद के ग्राम बधियाचुआं में एक नाबालिग बालिका की विवाह कराए जाने की सूचना मिली। इसके बाद महिला एवं बाल विकास तथा पुलिस की टीम ने विवाह घर में दबिश दी। परिजनों से बालिका की अंकसूची मांगी गई।
अंकसूची में उल्लेखित जन्मतिथि के अनुसार बालिका की आयु 18 वर्ष से कम थी। इस पर टीम के द्वारा बालिका व उसके परिजनों को समझाइश दी गई कि नाबालिग आयु में विवाह होने से कई गंभीर दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। वहीं बाल विवाह अपराध की श्रेणी में भी आता है। इसलिए अभी तत्काल विवाह रोक दें। जब बालिका 18 वर्ष से अधिक आयु की हो जाएगी तभी विवाह करें। बता दें कि कलेक्टर कुन्दन कुमार के निर्देश पर महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा बाल विवाह को रोकने लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। बाल विवाह होने की सूचना पर तत्काल संयुक्त टीम द्वारा मौके पर पहुंच कर बाल विवाह को रुकवाया जा रहा है।

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काका खबरीलाल

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