सरायपाली : अवैध शराब बनाने वाले दो व्यक्तियों को आबकारी विभाग ने दबोचा

ग्राम परसकोल में पहाड़ी के पास अवैध रूप से महुआ शराब बना रहे दो व्यक्तियों को आबकारी विभाग के द्वारा 20 लीटर महुआ शराब एवं 1100 किलो महुआ लहान के साथ गिरफ्तार किया गया है। आबकारी निरीक्षक उत्तम बुद्ध ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 13 सितंबर को आबकारी वृत्त सरायपाली अंतर्गत बाऊगुड़ी पहाड़ी के किनारे परसकोल में महुआ शराब बनाए जाने की सूचना पर वहां दबिस देने पर दो अलग अलग स्थान में दो व्यक्ति मिले, जिसमें एक ने अपना नाम नंद लाल चैहान पिता चमरा चैहान उम्र -23 वर्ष निवासी छुईपाली थाना सिन्घोडा का होना बताया। उसके कब्जे से 10 लीटर हाथ भट्टी महुआ शराब, 400 किलो ग्राम महुआ लहान और शराब बनाने का उपकरण जब्त किया गया। वहीं एक अन्य व्यक्ति ने अपना नाम राजिम चैहान पिता मेला राम उम्र 42 वर्ष ग्राम छुईपाली थाना सिन्घोडा का होना बताया, जिससे 10 लीटर हाथ भट्टी महुआ शराब और महुआ लहान लगभग 700 किलोग्राम तथा शराब बनाने का उपकरण जब्त कर उक्त आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34 (1)(क)(च),34(2) ,59 (क) के तहत अपराध दर्ज कर उक्त महुआ लहान को मौके पर नष्ट किया गया है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय से रिमांड पर जेल दाख़िल की कार्यवाही की जा रही है।





























