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अब बैंकों के डूबने पर खाते में चाहे कितनी भी रकम हो पर कम से कम लोगों को 5 लाख रुपये मिलेगा

(देश दुनिया काकाखबरीलाल).

वित्त मंत्री ने निर्मला सीतारमण ने बजट 2020 में  बैंक जमा गांरटी को एक लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है। अब तक यह एक लाख थी। यानी अब बैंकों के डूबने पर खाते में चाहे कितनी भी रकम हो पर कम से कम लोगों को 5 लाख रुपये मिलेंगे। दरअसल डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन (डीआईसीजीसी) बैंकों में जमा राशि की एक सीमा तक सुरक्षा की गारंटी लेता है। यह रिजर्व बैंक की एक सहायक इकाई है। हालांकि, बैंक में जमा कुल राशि की सुरक्षा की गारंटी नहीं होती है।
अगर कोई बैंक डूब जाता है तो उसके जमाकर्ताओं को अधिकतम 1 लाख रुपये की राशि सरकार देती है. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. आम बजट में ऐलान के बाद अब बैंकों में जमा रकम पर अब 5 लाख रुपये की इंश्‍योरेंस गारंटी मिलेगी. बजट में ये भी कहा गया है कि जमाकर्ताओं के पैसे सुरक्षित हो, इसके लिए एक बेहतरीन तंत्र बनाया जा रहा है. बैंकों का विलय इसी दिशा में कदम है. उन्होंने कहा कि IDBI बैंक में सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचेगी.यानी अब अगर कोई बैंक किसी कारण से बंद हो जाता है तो भले ही ग्राहक के खाते में कितने भी पैसे हों, उसे 5 लाख रुपये ही मिलेंगे। अभी तक बैंक गारंटी सिर्फ 1 लाख रुपये ही थी। उन्होंने सरकारी बैंकों के लिए 3 लााख 50 हजार करोड़ रुपये के प्रावधान का ऐलान किया। तो दूसरी तरफ, उन्होंने आईडीबीआई बैंक में सरकार की हिस्‍सेदारी बेचने का भी ऐलान किया। इस मुद्दे पर विपक्ष ने हंगामा भी किया और सरकार के इस फैसले की आलोचना की। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का पूरा जोर बैंकिंग सिस्टम को बेहतर बनाने पर है।

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छत्तरसिंग पटेल

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