छत्तीसगढ़

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए पंजीयन प्रारंभ

पंजीयन हेतु आधार कार्ड एवं मोबाईल नंबर देना अनिवार्य

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत् पारंपरिक कौशल को आधुनिकता से जोड़कर निखारने का कार्य किया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से 18 प्रकार के व्यापार जैसे बढ़ई, नाव बनाने वाला, अस्त्रकार, लोहार, ताला बनाने वाला, हथौडा, टूल किट निर्माता, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, राज मिस्त्री, डलिया, चटाई, झाडू बनाने वाला, पारंपरिक गुड़िया और खिलौने बनाने वाला, नाई, मालाकार, धोबी, दर्जी, मछली का जाल बनाने वाले निर्माता को चयनित कर लाभान्वित किया जावेगा। इसके लिए पारंपरिक शिल्पकार व कारीगर का आधार कार्ड, लिंक मोबाईल नंबर तथा बैंक पासबुक के साथ नजदीक ग्राहक सेवा केन्द्र में पंजीयन करा सकते हैं। पंजीकृत हितग्राहियों को प्रमाण पत्र और विश्वकर्मा परिचय पत्र दिया जावेगा। इन कारीगरों के पारंपरिक कौशल को निखारने के लिए 5 से 7 दिवस का निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी। इसमें 500 रूपये की दर से प्रतिदिन मानदेय दी जावेगी। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण करने के बाद यंत्र एवं औजारों के लिए 15 हजार की अनुदान सहायता भी उपलब्ध कराई जावेगी। इच्छुक हितग्राहियों को पहले चरण में 01 लाख तक (18 महीने के पुनर्भुगतान के लिए पहली किश्त) एवं दुसरे चरण में 02 लाख तक (30 महीने के पुनर्भुगतान के लिए दूसरी किश्त) की वित्तीय सहायता मात्र 5 प्रतिशत ब्याज दर पर बैंकों द्वारा उपलब्ध कराया जावेगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, आधार से लिंक मोबाईल नंबर, बैंक खाते का विवरण, राशन कार्ड तथा आवेदक की आयु पंजीकरण तिथि में न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए। हितग्राही केन्द्र अथवा राज्य सरकार की किसी भी स्वरोजगार के लिए 5 वर्ष में ऋण न लिया हो। अन्य जानकारी के लिए कार्यालय महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र नारायणपुर से सम्पर्क किया जा सकता है।

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काका खबरीलाल

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