छत्तीसगढ़

अल्पकालीन कृषि ऋण माफी योजना 2018 के विस्तृत प्रावधान जारी

काकाखबरीलाल, रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेशबघेल की घोषणा परत्वरित अमल करतेहुए सहकारिता विभागने यहां मंत्रालय(महानदी भवन) सेराज्य के किसानों केलिए अल्पकालीनकृषि ऋण माफी योजना 2018 के विस्तृत प्रावधान जारीकर दिए गए हैं।

सहकारिता विभाग के अधिकारियों ने आज यहां बताया कियह योजना 30 नवम्बर 2018 पर बकाया अल्पकालीनकृषि ऋणों के लिए प्रभावशील होगी। योजना में किसानों कीपरिभाषा तय कर दी गयी है। इसमें कहा गया है कि कृषक सेअभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है, जो भूस्वामी, मौरूसी कृषक,शासकीय पट्टेदार या सेवा भूमि के स्वत्व में कृषि भूमि धारणकरता हो या अन्य किसी व्यक्ति की कृषि भूमि पर खेतीकरता हो। इसके अलावा अधिकतम 2.50 एकड़ भूमिधारण करने वाले सीमांत किसानों, 2.50 एकड़ से अधिकऔर पांच एकड़ तक कृषि भूमि वाले लघु किसानों, पांचएकड़ से ज्यादा कृषि भूमि वाले बड़े किसानों सहित 31 मार्च2018 के पहले गठित किसानों के स्वसहायता समूहों औरसंयुक्त देयता समूहों को भी योजना में शामिल किया गया है।

योजना की प्रस्तावना में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ कृषिप्रधान राज्य है। जहां एक बड़ी आबादी की आय का स्त्रोतकृषि आधारित है। किसानों द्वारा कृषि कार्य के लिए विभिन्नबैंकों, सहकारी समितियों से अल्पकालीन कृषि ऋण लियाजाता है। प्रदेश में विगत कई वर्षो से अवर्षा और अन्यप्राकृतिक कारणों से फसल की क्षति होती आयी है। इसवजह से किसानों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। प्रदेश केकिसानों द्वारा विभिन्न मंचों के माध्यमों से कृषि ऋण माफकरने के लिए सरकार से लगातार अनुरोध किया जा रहा है।प्रस्तावना में आगे कहा गया है प्रदेश की समग्र परिस्थितियोंको दृष्टिगत रखते हुए यह उचित प्रतीत होता है कि किसानोंके बकाया अल्पकालीन कृषि ऋण माफ कर दिए जाने सेउनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और वे बेहतर जीवनयापन कर सकेंगे। अतः किसानों के व्यापक हित मेंछत्तीसगढ़ राज्य में स्थित सहकारी बैंकों और छत्तीसगढ़राज्य ग्रामीण बैंक में समस्त किसानों के 30 नवम्बर 2018तक के अल्पकालीन कृषि ऋण माफ करने का निर्णय लियागया है। इस निर्णय के क्रियान्वयन के लिए ऋण माफीयोजना निर्धारित की गई है, जो अल्पकालीन कृषि ऋणयोजना 2018’ कहलाएगी। इसका विस्तार सम्पूर्णछत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं तक होगा।

सहकारिता विभाग द्वारा जारी इस योजना में किसानोंकी परिभाषाएं भी दी गई हैं। इसमें कहा गया है – (1) कृषकसे अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है, जो भूस्वामी, मौरूसी कृषक,शासकीय पट्टेदार या सेवा भूमि के स्वत्व में कृषि भूमि धारणकरता हो या अन्य किसी व्यक्ति की कृषि भूमि पर खेतीकरता हो। (2) सीमांत कृषक से अभिप्राय ऐसे किसान से है,जो अधिकतम 2.50 एकड़ भूमि धारण करता हो। (3) लघुकृषक से अभिप्राय ऐसे किसान से है, जो 2.50 एकड़ सेअधिक और 5 एकड़ तक कृषि भूमि धारण करता हो। (4)बड़े कृषक से अभिप्राय ऐसे कृषक से है, जो पांच एकड़ सेअधिक कृषि भूमि धारण करता है। (5) स्वसहायता समूहसे अभिप्राय किसानों के ऐसे समूह से है, जो 31 मार्च 2018के पूर्व से गठित है और जिनके द्वारा समिति/बैंक सेअल्पकालीन कृषि ऋण लिया गया है। (6) संयुक्त देयतासमूह से अभिप्राय किसानों के ऐसे समूह से है, जो 31 मार्च2018 के पहले गठित है और जिनके द्वारा समिति अथवाबैंक से अल्पकालीन कृषि ऋण लिया गया हो। (7) स्थगितऋण से अभिप्राय प्राकृतिक आपदा की स्थिति में शासन/भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों पर अल्पकालीन कृषिऋणों को एक वर्ष के लिए स्थगित किया गया हो। (8)मध्यमकालीन परिवर्तित ऋण से अभिप्राय है प्राकृतिकआपदा की स्थिति में शासन/भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों पर अल्पकालीन कृषि ऋणों को मध्यमकालीन ऋणोंमें परिवर्तित किया गया हो। (9) मध्यम कालीन पुनःपरिवर्तित ऋण से अभिप्राय है प्राकृतिक आपदा की स्थितिमें शासन/भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों परमध्यमकालीन परिवर्तित ऋणों की किश्तों को पुनः परिवर्तितकिया गया हो। (10) बैंक से अभिप्राय सहकारी बैंक औरछत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक से है। (11) संस्था से अभिप्रायप्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था/वृहत्ताकार प्राथमिककृषि साख सहकारी संस्था/कृषि सेवा सहकारी संस्था/आदिम जाति बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था से है। (12)अल्पकालीन कृषि ऋण का अभिप्राय सीधे किसानों अथवाउनके समूह (स्वसहायता समूह/संयुक्त देयता समूह) कोदिए गए अल्पावधि कृषि ऋण से है। योजना में ऋण माफीकी पात्रताओं का भी उल्लेख किया गया है। इसके अनुसारप्रदेश के सभी किसानों के ऐसे अल्पकालीन कृषि ऋण/स्थगित ऋण/मध्यमकालीन परिवर्तित ऋण औरमध्यमकालीन पुनः परिवर्तित ऋण जो 30 नवम्बर 2018पर बकाया हो, ऐसी बकाया राशि माफ की जाएगी। इसकेसाथ ही दिनांक 01 नवम्बर 2018 से 30 नवम्बर 2018 केमध्य बीच लिंकिंग या नगद रूप में चुकाए गए ऋणों की राशिभी माफी योग्य रहेगी, जो किसानों को वापसी योग्य होगी।

सहकारिता विभाग की ओर से अल्पकालीन कृषि ऋणमाफी योजना 2018 के प्रावधानों में यह भी कहा गया है किइस योजना के तहत अल्पकालीन कृषि ऋणों को छोड़करशेष किसी भी प्रकार के मध्यमकालीन/दीर्घकालीन ऋण कीमाफी नहीं की जाएगी। ऋण माफी का लाभ केवल सहकारीबैंक और छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक तथा प्राथमिक कृषिसाख सहकारी संस्था/वृहत्ताकार प्राथमिक कृषि साखसहकारी संस्था/कृषि सेवा सहकारी संस्था/आदिम जातिबहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था से लिए गए अल्पकालीन कृषिऋणों पर दिया जाएगा। कार्पोरेट/पार्टनरशिप फर्म/ट्रस्ट कोदिए गए कृषि ऋण पर ऋण माफी का लाभ नहीं दियाजाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित माइक्रोफाइनेंससंस्थान द्वारा वितरित किसी भी प्रकार का ऋण इस योजनामें शामिल नहीं होगा। खड़ी फसल के अलावा अन्य कृषिउत्पादों हेतु प्लेज एवं हाईपोथिकेशन के विरूद्ध दिए गएऋण भी इस योजना में शामिल नहीं होंगे।

अधिकारियों ने बताया कि कल जारी इस योजना केलिए निर्धारित प्रावधानों के अनुसार ऋण माफी के लिएआवश्यक बजट की मांग संबंधित बैंकों द्वारा अपनेप्रशासकीय विभाग के माध्यम से की जाएगी। ऋण देनी वालीसंस्थाओं के दायित्वों का उल्लेख करते हुए योजना में कहागया है कि ऋण देने वाले प्रत्येक बैंक/संस्था इस योजना केअधीन पात्र किसानों की सूची और प्रत्येक किसान के संबंधमें ऋण माफी की सत्यता और विश्वसनीयता के लिएजिम्मेदार होंगी। सहकारी बैंकों के मामले में ऋण माफी कीराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उप पंजीयक अथवा सहायकपंजीयक द्वारा सत्यापित करवाने के बाद जिला सहकारीकेन्द्रीय बैंकों द्वारा राज्य सहकारी बैंक के माध्यम से सहकारीसंस्थाओं के पंजीयक को प्रस्तुत किया जाएगा। छत्तीसगढ़राज्य ग्रामीण बैंक के मामले में ऋण राशि का उपयोगिताप्रमाण पत्र संबंधित बैंक द्वारा संचालक, संस्थागत वित्त कोप्रस्तुत किया जाएगा।

योजना के दिशानिर्देशों में आगे कहा गया है कि इस योजनाके किसी पैराग्राफ या योजना के तहत जारी किसी अनुदेशकी व्याख्या करने में यदि कोई संदेह होता है, तो राज्य शासनद्वारा संदेह का समाधान किया जाएगा। इस संबंध में राज्यशासन का निर्णय अंतिम होगा। यदि योजना के प्रावधानों याइस योजना के तहत जारी किसी अनुदेश को प्रभावी बनाने मेंकोई कठिनाई आती है तो राज्य शासन द्वारा कठिनाई दूरकरने के लिए उसे जो भी आवश्यक या तत्काल अपेक्षितप्रतीत होगा, उसके अनुसार आदेश जारी किया जाएगा।प्रचारप्रसार की दृष्टि से योजना की प्रति अल्पकालीन कृषिऋण देने वाले बैंक और संस्थाओं की प्रत्येक शाखा मेंप्रदर्शित की जाएगी।

काका खबरीलाल

हर खबर पर काकाखबरीलाल की पैनी नजर.. जिले के न. 01 न्यूज़ पॉर्टल में विज्ञापन के लिए आज ही संपर्क करें.. kakakhabarilaal@gmail.com

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!