छत्तीसगढ़

महांसमुद: नाबालिग को शादी का प्रलोभन देकर किया दुष्कर्म 20 साल की कैद

नाबालिग को शादी का प्रलोभन देकर बहला फुसलाकर भगा ले जाने व रेप करने के मामले में विशेष न्यायाधीश योगिता विनय वासनिक ने कुशालपुर रायपुर निवासी गोविंद निषाद (23) को धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत 20 साल सश्रम कारावास व 10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि नहीं जमा करने पर आरोपी को 6 माह का कारावास अलग से भुगतना होगा।

इसी तरह आरोपी को अलग से भादसं की धारा 363 के तहत 5 वर्ष, धारा 366 के तहत 7 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया है। इसके अलावा 1 हजार व 2 हजार रुपए की अर्थदंड की सजा सुनाते हुए कहा गया है कि अर्थदंड की राशि नहीं पटाने पर क्रमश: 1 माह व 2 माह की सजा अलग से भुगतनी होगी। शेष सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

अभियोजन के अनुसार 22 जून 2021 को प्रार्थी ने बागबाहरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह रात में परिवार सहित खाना खाकर सोया था। रात्रि में लघुशंका के लिए उठा तो देखा की नाबालिग कमरे में नहीं थी। आसपास पता करने पर नहीं मिली। इस पर बागबाहरा थाना में मामला दर्ज करवाया गया। विवेचना के दौरान 3 जुलाई 2021 को अभियुक्त के कब्जे से आमानाका रायपुर से नाबालिग को बरामद किया। इस दौरान अभियुक्त की ओर से रेप किया जाता रहा।

छत्तरसिंग पटेल

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