रामकुमार नायक@बसना(काकाखबरीलाल)। ग्राम पंचायत मेंढापाली के सरपंच मेघनाथ पटेल पर क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे 7 मजदूरों का फर्जी मस्टर रोल बनाकर राशि गबन का आरोप में दोषी एवं 14वें वित्त की मूलभूत राशि का फर्जी बिल बनाकर राशि गबन करने की शिकायत ग्रामीणों ने कलेक्टर महासमुंद से की है।
ज्ञात हो कि बसना जनपद के मेढापाली सरपंच मेघनाथ पटेल पर पूर्व में ग्रामवासी द्वारा शिकायत जांच में मनरेगा योजना अंतर्गत बादीबहाल तालाब गहरीकरण कार्य में 7 मजदूरों का जो क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे मजदूरों का फर्जी मस्टरोल भरकर राशि गबन में शिकायत जांच में दोषी पाया गया जिसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत महासमुंद द्वारा कारण बताओ नोटिस दिनांक 9 सितंबर 2020 को जारी किया गया है,
प्राप्त जानकारी एवं शिकायत के अनुसार पंचायत अधिनियम का ताक में रखकर नियम विरुद्ध किया गया
पंचायत भवन मरम्मत पर व्यय राशि 100871 रु.
पंचायत भवन हेतु फर्नीचर क्रय व्यय राशि 97580 रु.
पंचायत भवन हेतु लाइट फिटिंग पर कुल व्यय राशि 143000 रु.
पंचायत भवन हेतु फर्नीचर एवं अलमारी क्रय पर व्यय राशि 97580 रु.
बोर खनन एवं मोटर सामग्री पर कुल व्यय ₹
166375 रु.
क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे प्रवासी मजदूरों पर खाना सामग्री क्रय पर कुल व्यय 98900 रु.
मूलभूत योजना से मार्ग सुदृढ़ीकरण हेतु मुरूम बिछाई पर कुल व्यय राशि 32400 रु.
सेनेटाइज पर कुल व्यय 43000 रु.
14 वें वित्त मद से साफ-सफाई 18360 रु.
आश्चर्य की बात यह है कि 28/02/2020 को सरपंच का पद भार लिया है और 13/02/2020 को बोर खनन का बिल 97000 का फर्जी भी पेस किया गया है।
नियमों को ताक में रखकर आहरण किया गया राशि
इस तरह से बिना पंचायत प्रस्ताव एवं 14वां वित्त की राशि आहरण करने के नियमों का पालन नहीं किया गया है , एवं फर्जी तरीक़े से राशि आहरण किया गया है।
आपको बता दें कि 14वां वित्त मद की राशि को 50 हजार से अधिक व्यय करने हेतु तकनीकी स्वीकृति का होना आवश्यक होता है परंतु मेढापाली सरपंच मेघनाथ पटेल द्वारा तमाम नियम एवं कायदों को ताक में रखकर मनमाना ढंग से राशि आहरण किया गया है।
फर्जी मस्टररोल मामले में सरपंच पाए गए थे दोषी,जिला सीईओ ने जारी किया था कारण बताओ नोटिस
आपको बता दें कि जनपद स्तर पर की गई शिकायत के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बसना द्वारा जनपद स्तर से टीम गठित कर शिकायत की जांच की गई, जांच उपरांत संदर्भित पत्र के माध्यम से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया उसके अनुसार 7 मजदूरों के नाम फर्जी मस्टरोल भरकर राशि आहरण जोकि नियम के विरुद्ध भुगतान किया जाना पाया गया, जोकि महात्मा गांधी नरेगा नियम के विरुद्ध है जिसके लिए मेघनाथ पटेल सरपंच ग्राम पंचायत मेढापाली को दोषी मानते हुए डॉ. रवि मित्तल मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत महासमुंद द्वारा 9 सितंबर 2020 को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है।
ग्रामीणों ने की कार्यवाही की मांग
ग्रामीणों ने महासमुंद जिलाधीश से अपील करते हुए कहां की 14वां वित्त, मूलभूत की राशि आहरण का पंचायत बैठक कार्यवाही पंजी, बिल प्रमाणक, तकनीकी स्वीकृति केशबुक पंजी, स्थल जांच भौतिक सत्यापन कर दोषी के ऊपर कार्यवाही करने की मांग की है।