लॉकडाउन नियम तोड़ा फिर गाली देते हुए पुलिस से भी उलझ गए,पहुँचे जेल
अंबिकापुर(काकाखबरीलाल)। लॉकडाउन में पेट्र्रोलिंग कर रहे दो आरक्षकों के साथ सोमवार की रात 9 बजे बाइक सवार तीन युवकों द्वारा गाली गलौज व धक्का मुक्की करने का मामला सामने आया है। इस दौरान दोनों आरक्षकों तीनों को पकडक़र गांधीनगर थाना ला रहे थे। मौके का फायदा उठाकर एक युवक फरार हो गया।
पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ लॉकडाउन में शासकीय कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने के मामले में धारा 186, 188, 353, 269 व 270 के तहत अपराध दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है।
एक युवक एचडीएफसी बैंक के लोन विभाग में मैनेजर है, वहीं दूसरा युवक लखनपुर बीईओ कार्यालय का चपरासी है। तीसरा फरार आरोपी सुभाषनगर बनारस रोड का रहने वाला है और जयनगर थाने में पूर्व में लूट के मामले का आरोपी भी है।
लॉकडाउन में सोमवार की रात को गांधीनगर थाने के पास 2 आरक्षकों की पेट्रोलिंग ड्यूटी लगाई गई थी। इस दौरान रात करीब 9 बजे बाइक क्रमांक 15 सीआर 2113 से 3 युवक गांधीनगर से भगवानपुर की ओर काफी तेज गति से आपस में शोर मचाकर गाली-गलौज करते हुए जा रहे थे।
लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर ड्यूटी में तैनात आरक्षकों ने बाइक सवार तीनों युवकों को समझाने का प्रयास किया। इस दौरान तीनों युवक बाइक से कट मारकर आरक्षकों को गाली-गलौज करते हुए धक्का मार कर वहां से भाग गए।
इस पर पुलिस ने तीनों युवकों को पीछा करते हुए सुभाषनगर स्थित रोहित इलेक्ट्रानिक के पास पकड़ लिया गया। पूछताछ में आरोपियों की शिनाख्त नितेश मिश्रा पिता विनोद मिश्रा निवासी पटपरिया, नितेश साहू पिता संतोष कुमार साहू निवासी लक्ष्मीपुर व संदीप मंडल पिता शैलेंद्र मंडल निवासी सुभाषनगर के रूप में हुई।
पकड़े जाने के बाद भी की गाली-गलौज
पुलिस ने तीनों युवकों को थाने चलने को बोला। तीनों युवक शराब के नशे में थे और थाना नहीं जाएंगे कह कर पुलिस के साथ गाली-गलौज व धमकाते हुए पुलिस के साथ मारपीट पर उतारू हो गए। इस दौरान संदीप मंडल मौका पाकर वहां से फरार हो गया। पुलिस नितेश मिश्रा व नितेश साहू को पकडक़र थाने लाई।
नितेश मिश्रा एचडीएफसी बैंक के लोन विभाग में मैनेजर है और नितेश साहू लखनपुर ब्लाक शिक्षाधिकारी कार्यालय का चपरासी है। वहीं फरार आरोपी संदीप मंडल पूर्व में जयनगर थाने में लूट के मामले का आरोपी है।
पुलिस ने नितेश मिश्रा व नितेश साहू के खिलाफ लॉकडाउन में शासकीय कार्य में व्यावधान उत्पन्न करने के मामले में धारा 186, 188, 353, 269 व 270 के तहत अपराध दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है।