किसानों को रियायती दर पर सिंचाई उपकरण की आपूर्ति
किसानों को रियायती दर पर सिंचाई उपकरण की आपूर्ति

कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीए एंड एफडब्ल्यू) देश के सभी राज्यों में 2015-16 से प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई-पीडीएमसी) के प्रति बूंद अधिक फसल घटक को लागू कर रहा है। पीडीएमसी योजना सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से कृषि स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करती है। ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली।
सरकार कवरेज बढ़ाने के लिए पीडीएमसी योजना के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए छोटे और सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों को @ 45% की दर से वित्तीय सहायता/सब्सिडी प्रदान करती है। इसके अलावा, कुछ राज्य सूक्ष्म सिंचाई को अपनाने के लिए किसानों के हिस्से को कम करने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन/टॉप अप सब्सिडी प्रदान करते हैं।
उत्तर प्रदेश राज्य में अब तक कुल 185235 किसान पीडीएमसी योजना के तहत लाभान्वित हुए हैं।
यह जानकारी केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
























