छत्तीसगढ़

नौकरियों पर मिलेगा 27% OBC आरक्षण, हाईकोर्ट ने दिखाई हरी झंडी

मध्यप्रदेश के नगर विकास आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बड़ा बयान दिया है। भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि 3 भर्तियों को छोड़कर बाकी भर्ती परीक्षा पर आरक्षण की रोक नहीं लगेगी। इससे अब साफ हो गया है कि तीन नौकरियों को छोड़कर बाकी अन्य भर्तियों में ओबीसी को 27% आरक्षण मिल जाएगा।

उन्होनें कहा है कि कोर्ट ने इस पर स्टे नहीं दिया है, यह सरकार की प्रारंभिक सफलता है। कोर्ट से हमने मांग की है कि इस मामले की सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच बनाई जाए। जिस पर कोर्ट ने विचार करने को कहा है। अब इस मामले पर 30 अप्रैल की सुनवाई होगी।

दरअसल, आज जबलपुर हाईकोर्ट में OBC के आरक्षण पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बनाई गई स्पेशल पैनल उपस्थिति थी। सरकार ने कोर्ट में दलील दी थी कि प्रदेश में 51% आबादी वाले ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाए।

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काका खबरीलाल

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