पटेवा

पटेवा:अंतरजातीय विवाह को लेकर महिला से गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी

पटेवा। महासमुंद जिले के ग्राम बावनकेरा में अंतरजातीय विवाह को लेकर एक महिला के साथ कथित रूप से गाली-गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़िता शाहीन खान की शिकायत पर पटेवा पुलिस ने आरोपी जेठ मजीद खान के खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार, ग्राम बावनकेरा के वार्ड क्रमांक 1 निवासी शाहीन खान ने वर्ष 2013 में गांव के ही शमीम खान से अंतरजातीय विवाह किया था। महिला का आरोप है कि इसी बात को लेकर उसका जेठ मजीद खान आए दिन उसके साथ गाली-गलौज करता है और अभद्र व्यवहार करते हुए जान से मारने की धमकी देता है।

पीड़िता के मुताबिक, 9 अक्टूबर 2026 को आरोपी ने एक बार फिर उसके साथ अश्लील गाली-गलौज की। महिला ने अपनी शिकायत में यह भी बताया कि आरोपी पहले भी कई बार इस तरह का व्यवहार कर चुका है और बीच सड़क पर गाली-गलौज करता है। घटना के संबंध में उसने गवाहों का भी उल्लेख किया है।

पीड़िता की लिखित शिकायत पर पटेवा पुलिस ने आरोपी मजीद खान के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 296 एवं 351(3) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया है।

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काका खबरीलाल

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