सरायपाली:अपने हिस्से की बोनस राशि के लिए कलेक्टर से लगाई गुहार
ब्लॉक अंतर्गत ग्राम टेंगनापाली में कुछ कृषकों के शामिल खातों में समर्थन मूल्य पर बेचे गए धान की बोनस राशि को मुख्यिा खातेदार के द्वारा अन्य हिस्सेदारों को नहीं दिये जाने की शिकायत सामने आई है। सह खातेदारों के द्वारा कलेक्टर महासमुंद, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सरायपाली एवं थाना प्रभारी बलौदा से इसकी शिकायत करते हुए सभी खातेदारों को उनके हिस्से की बोनस राशि दिलाये जाने की मांग की गई है।
ग्राम टेंगनापाली के कृषकों सत्यानंद प्रधान पिता खगेश्वर प्रधान, लेकरू पिता परमानंद, विभीषण पिता केशबो, दिरजोधन पिता हुर्षो, उदिया पिता चिंगरू एवं ललिता पिता चिंगरू ने कलेक्टर, एसडीओपी व थाना प्रभारी को दिये शिकायत पत्र में उल्लेख किया है कि उन सभी का एवं जयलाल प्रधान पिता नित्यानंद प्रधान की कृषि भूमि संयुक्त रूप से एक खाता में रकबा 12-54 हेक्टेयर एवं एक अन्य खाता में 1-08 हेक्टेयर भूमि स्थित है। इसके आपसी बंटवारा के अनुसार वे सभी अपने-अपने हिस्से की भूमि पर अलग-अलग खेती कर धान उत्पादन करते आये हैं। भूमि शामिल शरीक रहने के कारण धान विक्रय करने के लिए पंजीयन मुखिया खातेदार के नाम से होने का प्रावधान के आधार पर जयलाल प्रधान के नाम पर कुल खाते ही भूमि का पंजीयन धान बिक्री करने के लिए हुआ था। पंजीयन के अनुसार वे प्रत्येक अपने-अपने हिस्से की भूमि का उत्पादित धान उपज खरीदी केन्द्र प्राथमिक साख सहकारी केन्द्र केना में प्रतिवर्ष विक्रय करते आये हैं।
इसी कड़ी में उनके द्वारा वर्ष 2014-15 में कुल धान उपज 467.20 क्विंटल एवं वर्ष 2015-16 में 396.40 क्विंटल धान विक्रय किया गया है। शिकायतकर्ताओं के अनुसार उक्त शामिल भूमि में रकबा 1.95 हे. व 0.54 हे. कुल 2.49 हे. ही मुखिया खातेदार जयलाल को बंटवारा में प्राप्त है। जबकि शेष भूमि में से सत्यानंद को 3.92 हे., लेकरू को 1.92 हे., विभीषण को 1.44 हे., दिरजोधन को 1.92 हे., उदिया को 0.28 हे. एवं ललिता को 1.19 हे. बंटवारे में कब्जा अनुसार प्राप्त है। उनके द्वारा 2014-15 में बेचे गए धान की बोनस राशि 1 लाख 40 हजार 160 रूपये एवं 2015-16 में बेचे गए धान की बोनस राशि 2 लाख 59 हजार 80 रूपये शासन के द्वारा प्रदाय की गई है। उक्त सम्पूर्ण राशि मुखिया खातेदार जयलाल के जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. शाखा तोरेसिंहा के खाते में जमा है। लेकिन जयलाल के द्वारा अन्य हिस्सेदारों को उनके हिस्से की बोनस राशि देने से इंकार किया जा रहा है।
अत: सभी शिकायतकर्ताओं ने जयलाल के नाम से जिला सहकारी बैंक तोरेसिंहा में जमा बोनस राशि के आहरण पर रोक लगाकर सभी सह खातेदारों को भी उनके-उनके हिस्से की धान बोनस राशि उपलब्ध कराये जाने की मांग की है। साथ ही जयलाल के द्वारा राशि आहरण कर लिये जाने की स्थिति में उसके हिस्से से अधिक आहरित राशि को वापस बैंक में जमा करवाये जाने की मांग भी की गई