महासमुंद: कलेक्टर प्रभात मलिक ने किया राजस्व अधिकारियों के मध्य कार्य विभाजन
महासमुंद (काकाखबरीलाल).कलेक्टर प्रभात मलिक द्वारा जिले में पदस्थ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, अपर कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टरों के मध्य में सौंपे गए प्रभार में संशोधन करते हुए आगामी आदेश पर्यन्त तक कार्य विभाजन कर प्रभार सौंपे गए हैं। जारी आदेश में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री एस. आलोक को जिला पंचायत के अतिरिक्त निम्न विभागों के प्रभारी अधिकारी – कृषि विभाग, पशु चिकित्सा सेवाएं, मत्स्य पालन विभाग, उद्यानिकी विभाग, रेशम विभाग, नोडल जिला सहकारी बैंक, नागरिक आपूर्ति निगम, सहकारी संस्थाएं, ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं, क्रेडा, श्रम विभाग, मुख्यमंत्री कौशल विकास विभाग, ग्रामोद्योग विभाग, हथकरघा विभाग एवं कृषि विज्ञान केन्द्र का प्रभार सौंपा गया हैं।
अपर कलेक्टर श्री निर्भय कुमार साहू को छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत कलेक्टर के अधिकार क्षेत्र के प्रकरणों को छोड़कर तहसील महासमुंद, बागबाहरा, पिथौरा, कोमाखान के राजस्व प्रकरण अपील एवं निगरानी/पुनरीक्षण प्रकरणों की सुनवाई एवं निपटारा, नजूल पटटों का नवीनीकरण व नजूल शाखा के ऐसे प्रकरण व नस्तियों में जिसमें कलेक्टर के आदेश अनिवार्य न हो अपर कलेक्टर के रूप में अंतिम निराकरण, शोध क्षमता प्रमाण-पत्र जारी करना (25 लाख से ऊपर 50 लाख तक), धारा 165 (6) (7) के तहत भूमि बिक्री मंजूरी के प्रकरणों की जांच कर प्रस्तुत करने का दायित्व सौंपा गया है। साथ ही जिला कार्यालय के निम्न शाखाओं के लिये प्रभारी अधिकारी- उप जिला निर्वाचन अधिकारी, सामान्य एवं स्थानीय निर्वाचन (आहरण एवं संवितरण), नोडल अधिकारी, जल जीवन मिशन एवं लायसेंस शाखा के प्रभारी अधिकारी होंगे।
अपर कलेक्टर श्री रवि कुमार साहू को जिले के लिए अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी व अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, कानून व्यवस्था संबंधी, जिले के विभिन्न आयोजन/समारोह के प्रभारी व समन्वयक, लिंक कोर्ट सरायपाली (प्रत्येक गुरुवार), रोस्टर अनुसार राजस्व न्यायालय का निरीक्षण, अपीलीय अधिकारी सूचना का अधिकार, खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं औषधि प्रशासन विभाग के प्रकरणों का निराकरण, विधानसभा/राज्यसभा/लोकसभा प्रश्नोत्तर प्रकोष्ठ, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत कलेक्टर के अधिकार क्षेत्र के प्रकरणों को छोड़कर तहसील बसना, सरायपाली के राजस्व प्रकरण अपील एवं निगरानी/पुनरीक्षण प्रकरणों की सुनवाई एवं निपटारा, भू-अर्जन प्रकरणों में 10 लाख तक मुआवजा प्रकरणों का अनुमोदनकरना। इससे ऊपर के प्रकरण कलेक्टर को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करना, नजूल शाखा, जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा), जिला विभागीय जांच अधिकारी होंगे। जिला कार्यालय के निम्न शाखाओं के लिये प्रभारी अधिकारी- विभिन्न स्तर से कार्यालय को प्राप्त होने वाले समस्त डाक की मार्किंग के लिए प्रभारी अधिकारी, जिला विवाह अधिकारी, जिला पासपोर्ट सेल, जेल निरीक्षण तथा जिला आयुर्वेद, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, आबकारी विभाग, समाज कल्याण, निःशक्त कल्याण एवं पुनर्वास व उच्च शिक्षा विभाग के प्रभारी अधिकारी होंगे।
संयुक्त कलेक्टर महासमुन्द श्री श्रवण कुमार टण्डन जिला कार्यालय के विभिन्न शाखाओं तकाबी शाखा, अधिक अन्न उपजाओ शाखा, राजस्व मोहर्रिर शाखा, लोक आयोग के प्रकरणों का निराकरण, वरिष्ठ लिपिक शाखा 02, अल्प बचत शाखा, आवक-जावक, देवस्थानम, सार्वजनिक ट्रस्ट मॉनिटरिंग, वक्फ सम्पत्ति, देव स्थल, धर्मस्व एवं पुनर्वास, मानव अधिकार आयोग एवं सभी संवैधानिक आयोग से संबंधित शाखा, अभिलेख एवं प्रमाण प्रत्रों का सत्यापन के लिये प्रभारी अधिकारी होंगे तथा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी महासमुंद द्वारा समय-समय पर सौपे गये अन्य कार्य करेंगे।
डिप्टी कलेक्टर श्री आशीष कर्मा निम्न शाखाओं वित्त स्थापना शाखा, नाजरात शाखा (आहरण एवं संवितरण सहित), वाचक, कलेक्टर न्यायालय, वरिष्ठ लिपिक शाखा-01 आवास आबंटन सहित, भाड़ा नियंत्रण, पुरातत्व शाखा, विकास शाखा, समय-सीमा के तहत दर्ज पत्रों, प्रकरणों के लिए प्रभारी अधिकारी, शिकायत एवं जन शिकायत निवारण प्रकोष्ठ, ई-प्रशासन अंतर्गत सॉफ्टवेयर का क्रियान्वयन, ई-डिस्ट्रीक्ट, लोक सेवा केन्द्र, जिला नवाचार निधि योजना के के लिए प्रभारी अधिकारी होंगे।
इसके अलावा निम्न कार्य एवं विषय पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार होगा। जिसमें सेवानिवृत्ति तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों के परिवार कल्याण निधि, समूह बीमा योजना की जमा राशि का अंतिम भुगतान तथा कर्मचारियों के सामान्य, विभागीय, भविष्य निधि खाता में जमा राशि एवं अवकाश नगदीकरण ग्रेच्युटी की राशि का अंतिम भुगतान स्वीकृति, अधीक्षक, सहायक अधीक्षक एवं भू-अभिलेख विभाग स्तर तक के अधिकारियों-कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम, आंशिक अंतिम विकर्षण, यात्रा भत्ता, चिकित्सा प्रतिपूर्ति की स्वीकृति, जिला कार्यालय के समस्त शाखाओं के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के समस्त प्रकार के अवकाशों की स्वीकृति तथा समस्त परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए अनुमति/स्वीकृति, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की वार्षिक वेतनवृद्धि अधिकार, विद्युत देयक, पी.ओ.एल. टेलीफोन एवं डाक तार संबंधी देयकों की स्वीकृति का अधिकार, लेखन सामग्री एवं अन्य आकस्मिक निधि एवं अन्य निधियों से व्यय संबंधी देयक 20 हजार रुपए सीमा तक स्वीकृति का अधिकार, अनुपयोगी डेड स्टॉक जो 5 हजार रुपए का हो अपलेखन करने, चोरी हुए 2 हजार रुपए तक की सामग्री का अपलेखन करने का अधिकार शामिल है। विभिन्न विभागों खनिज, जिला कोषालय, श्रम, खेल विभाग, जिला योजना एवं सांख्यिकी, महिला एवं बाल विकास एवं नगरीय निकाय के प्रभारी अधिकारी होंगे।
डिप्टी कलेक्टर श्री हरिशंकर पैकरा विभिन्न शाखाओं के लिए प्रभारी अधिकारी होंगे। इनमें भू-अर्जन/भू-बंटन, भू-अभिलेख शाखा, अभियोजन शाखा, नोडल अधिकारी डी.एम.एफ., भू-विवाद निवारण प्रकोष्ठ, बंदोबस्त लेखों में सुधार संबंधी समस्त मामले, प्रतिलिपि शाखा, अभिलेखागार (हिन्दी/अंग्रेजी), नोडल अधिकारी चिटफंड, सहायक अधीक्षक (राजस्व/सामान्य), राजस्व लेखा/राहत शाखा (राजस्व पुस्तक परिपत्र से संबंधित व सोलेशियम फंड योजना), माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा, जनगणना, 20 सूत्रीय शाखा, सत्कार शाखा, एस.डब्ल्यू शाखा, नोडल अधिकारी कोविड-19 एक्सग्रेसिया, नोडल अधिकारी चिटफंड, सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ एवं जन सूचना अधिकारी, लोक सेवा गारंटी एवं पुस्तकालय शाखा/प्रपत्र शाखा शामिल है। विभिन्न विभागों आदिवासी विकास, जिला पंजीयक एवं जिला परिवहन विभाग के प्रभारी अधिकारी होंगे। साथ ही कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी महासमुंद द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य करेंगे।