जशपुर

छत्तीसगढ़ के इस जिले में गुटखा, तंबाकू, गुड़ाखू और तंबाकू युक्त पान की बिक्री पर लगी रोक

जशपुर(काकाखबरीलाल)। कलेक्टर महादेव कावरे ने कोरोना वायरस के संक्रमण कोविड-19 के मद्देनजर रखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन कोरोना वायरस एक संक्रामक बीमारी है जो विश्व के विभिन्न देशों में कुछ ही दिनों में महामारी का रूप ले चुकी है। जशपुर जिले कोरोना-19 वायरस से 200 से अधिक व्यक्ति सवंमित हो चुके है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य परिलक्षित है कि, कोरोना वायरस के सपंर्क से पीड़ित, संदेही से दूर रहने की सख्त हिदायत है।

प्रायः यह देखने में आता है कि लोगों के द्वारा तंबाकू, गुटखा, तंबाकू डाला हुआ पान का सेवन कर सार्वजनिक स्थल पर जगह-जगह में थूक दिया जाता है, जिससे संक्रमण बढ़ने का खतरा है, ऐसी स्थिति महामारी अधिनियम 1897 के अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण जशपुर जिले में गुटका, तम्बाखू, गुडाखू एवं तम्बाखू डाला हुआ पान के क्रय-विक्रय पर तत्काल रोक लगाया जाता है। आदेश का उल्लंघन करने पर धारा 188 भा.द.वि. के तहत् कार्रवाई की जावेगी।

Ramkumar Nayak

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