सरायपाली

सरायपाली :महाविद्यालय में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन

सरायपाली। स्वर्गीय राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह शासकीय महाविद्यालय सरायपाली में तालुका विधिक सेवा समिति सरायपाली द्वारा विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें मुख्य अतिथि शोभना कोस्टा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अध्यक्षता प्राचार्य पीके भोई एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में हिंदी विभागाध्यक्ष डॉ. संध्या भोई मंचासीन थे। सर्वप्रथम अतिथि जनों द्वारा विद्या की देवी सरस्वती का पूजन अर्चन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। सरस्वती वंदना की प्रस्तुति धनमोती चैहान एवं प्रीति पाणी के द्वारा की गई। जनता को कानून से संबंधित सामान्य बातों से परिचित करा कर उनका सशक्तिकरण करना विधिक साक्षरता का मुख्य उद्देश्य है। महाविद्यालय के प्राचार्य पीके भोई ने विधिक साक्षरता शिविर के संबंध अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा कि लोगों को कानूनी जानकारी प्रदान कर आसानी से न्याय प्राप्त होना विधिक साक्षरता शिविर का मुख्य उद्देश्य है ।प्रत्येक वर्ष 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है, विधिक सेवा अधिनियम 1987 के आधार पर जनता को कानूनी सहायता प्रदान किया जाता है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शोभना कोस्टा ने महिला अपराध एवं मोटर यान अधिनियम के बारे में जानकारी प्रदान किया। आज समाज में महिलाओं के साथ अपराध की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, अपराध किसे कहते हैं? अपराध की श्रेणी के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान किये। कैसे अचानक से बड़े अपराध बढ़ रहे हैं ?इस को ध्यान देने की जरूरत है, स्कूल या कॉलेज में अध्ययन के लिए जा रही लड़की को बार-बार देखना घूरना या अश्लील कमेंट करना अपराध की श्रेणी में आता है। इसको हल्के में न ले कर पुलिस में शिकायत करनी चाहिए और इसकी शिकायत मजिस्ट्रेट कोर्ट में भी की जा सकती है। उन्होंने कहा कि इसमें सावधानी बरतने की भी आवश्यकता है, जवाब देने पर अपराध को बल मिलता है ।मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत उन्होंने कहा कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति को ही वाहन चलाना चाहिए साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस का होना भी आवश्यक है। संबंधित गाड़ी का बीमा होने पर ही दुर्घटना के समय संबंधी कंपनी या व्यक्ति के विरुद्ध दावा किया जा सकता है। 16 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति भी वाहन चला सकता है बशर्ते उसके पास लर्निंग लाइसेंस होना चाहिए तथा जिस व्यक्ति के पास लाइसेंस एवं बीमा है वह व्यक्ति गाड़ी चलाता है तथा 16 वर्ष के अधिक उम्र का व्यक्ति पीछे सीट में बैठना चाहिए। सभी को यातायात नियमों का पालन करते हुए गाड़ी चलाना चाहिए एवं गाड़ी की स्पीड निर्धारित गति से अधिक ना हो। दुपहिया वाहन में दो से अधिक की सवारी करना गैर कानूनी है अन्यथा यातायात नियमों के अनुसार चालान की कार्यवाही की जा सकती है ।विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित डॉ. संध्या भोई ने समाज में घटित होने वाली अपराध के बारे में अपने विचार व्यक्त किए तथा उसके समाधान के लिए उपाय पर जोर दिया ।महाविद्यालय के छात्रछात्राओं ने भी जिला एवं सत्र न्यायाधीश शोभना कोस्टा से कई प्रकार के प्रश्न पूछकर अपनी जिज्ञासा को शांत किये।छात्र छात्राओं ने विभिन्न घटित होने वालेअपराध, मोटरयान अधिनियम, घरेलू हिंसा, बाल विवाह एवं पास्को अधिनियम से संबंधित प्रश्न पूछ कर जानकारी प्राप्त किये। कार्यक्रम का संचालन महाविद्यालय के पीतांबर बाघ एवं आभार प्रदर्शन राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के कार्यक्रम अधिकारी यू. के. बरिहा ने किया। इस अवसर पर महाविद्यालय के सहायक प्राध्यापक शब्या पटेल, मेघनाथ सिधार, हेमलता पटेल, डॉ. चंद्रिका चैधरी, डॉ. झरना साव, शिप्रा प्रधान, सुमन चैधरी, देवेंद्र मांझी, दीपक पारेश्वर, गायत्री प्रसाद पटेल,जूही जायसवाल, रीमा बारिक सहित बड़ी संख्या में महाविद्यालय के छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

छत्तरसिंग पटेल

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