छत्तीसगढ़

छतीसगढ़ में नया फिल्म नीति लागू , निर्माताओं को बड़ी राहत ,आयोजित होंगे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह

छत्तीसगढ़ की नई फिल्म नीति लागू कर दी गई है। इस नीति के क्रियानव्यन से राज्य में फिल्मकारों को सरकार कई सुविधाओं के साथ अनुदान भी देगी। नीति में तय किया गया है कि अगर एक करोड़ रुपए लागत की पहली फिल्म, जिसकी 50-75 प्रतिशत शूटिंग छत्तीसगढ़ में हुई है और कम से कम 20 प्रतिशत सहायक कलाकार, टेक्निकल और ग्राउंड स्टाफ प्रदेश के मूल निवासी होंगे तो ऐसी फिल्मों के लिए लागत की 25 प्रतिशत राशि अनुदान में दी जाएगी। अब प्रदेश में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फिल्म समारोह आयोजित हो सकेंगे। फिल्म विकास निगम के अंतर्गत फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ फिल्म निर्माण, टीवी सीरियल, वेब श्रृंखला आदि एवं अन्य नीति संबंधित प्रावधानों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। फिल्म निर्माताओं को राज्य में अपनी फिल्मों के अधिकाधिक फिल्मांकन के दृष्टिकोण से प्रदेश में किसी भी भाषा में फिल्म निर्माण किए जाने पर अनुदान के लिए पात्रता मापदण्ड निर्धारित किए गए हैं। एक शासकीय जानकारी में बताया गया है कि छत्तीसगढ़ फिल्म नीति- 2021 का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ फिल्म पॉलिसी लागू होने से प्रदेश में फिल्म उद्योग से जुड़े हजारों कलाकारों, टेक्निशियन और निर्माता-निर्देशकों सहित स्थानीय लोगों को इसका लाभ मिलेगा। योजना के तहत अलग-अलग श्रेणियों में अनुदान का प्रावधान किया गया है।

छत्तीसगढ़ में शूटिंग करने के इच्छुक फिल्म निर्माताओं के लिए एकल विंडो इंटरफेस प्रदान करने तथा समयबद्ध अनुमति तंत्र के लिए एक समर्पित ऑनलाइन फिल्म वेब पोर्टल तैयार किया जाएगा। सभी आवेदन फिल्म फेसीलिटेशन सेल द्वारा तरीके से प्राप्त किए जाएंगे और संबंधित विभाग से समन्वय कर अनुमति के लिए कार्यवाही की जाएगी। यह समर्पित पोर्टल फिल्म नीति के संबंध में सूचना-प्रसार के लिए एक मंच के रूप में भी कार्य करेगा और नियमों, अनुदान और अन्य सुविधा सेवाओं से संबंधित जानकारी भी प्रदान करेगा। फिल्म फेसीलिटेशन सेल सभी फिल्म निर्माताओं, आवेदकों को शूटिंग की अनुमतियों के लिए आवश्यक सहायता, समन्वय एवं सुविधा उपलब्ध कराएगा।

 

फिल्म संबंधी हितधारकों के लिए अधिकाधिक अवसर पैदा करने की दृष्टि से, राज्य सरकार विभिन्न प्रयास करेगी। प्रचारक गतिविधियों के तहत विभिन्न थीम पार्क, सेल्फी पॉइंट, फिल्म अवार्ड आदि विकसित किए जाएंगे। फिल्म फेसीलिटेशन सेल विभिन्न राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों, गोष्ठी, सेमीनार आदि में भागीदारी पर निर्णय लेगा, जो राज्य में फिल्म को बढ़ावा देने में मदद करेंगे। प्रदेश में भी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, गोष्ठी, सेमीनार आयोजित किए जाएंगे। दूसरी-तीसरी फिल्मों के लिए अधिक अनुदान कोई फिल्म निर्माता अगर राज्य में अपनी दूसरी फिल्म सवा करोड़ की लागत से बनाता है तो उसे भी कुल लागत का 25 प्रतिशत अनुदान के रूप में मिलेगा। इसी तरह फिल्म की लागत 2 करोड़ हो और तो भी 25 प्रतिशत राशि अनुदान में दी जाएगी, लेकिन शर्त ये होगी कि फिल्म की 75 प्रतिशत शूटिंग छत्तीसगढ़ में होनी चाहिए। तीसरी और आगे की फिल्मों के लिए डेढ़ करोड़ की लागत आने पर भी 25 प्रतिशत राशि और सवा दो करोड़ की लागत के लिए यही प्रावधान राज्य में 75 प्रतिशत शूटिंग की अनिवार्यता के साथ लागू होगा। शूटिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन छत्तीसगढ़ में फिल्म शूटिंग की अनुमति और फिल्म निर्माण के लिए आवेदन करने से पूर्व एक बार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। अनुदान के लिए आवेदित परियोजना में दृश्य, श्राव्य माध्यम से देश, प्रदेश एवं प्रदेश के लोगों के बारे में कोई प्रतिकूल अथवा नकारात्मक दृश्य या संवाद न हो, इसका परीक्षण फिल्म फेसीलिटेशन सेल अनुदान स्वीकृति पूर्व कर सकेगा। फिल्म फेसीलिटेशन सेल फिल्म शूटिंग के लिए प्राप्त आवेदनों को समय पर अनुमति प्रदान करना सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित विभागों, अधिकारियों के साथ समन्वय करेगा।

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छत्तरसिंग पटेल

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