JUST999:रकम दोगुना करने,समान बेचने व मोटरसाइकिल दिलाये जाने के नाम से कर रहे थे धोखाधड़ी

सरायपाली क्षेत्र में जस्ट 999 चिटफंड कंपनी के 3 लोगों के खिलाफ 420 का प्रकरण दर्ज ।
सरायपाली(काकाखबरीलाल)।सरायपाली क्षेत्र के साथ साथ आसपास के अनेक नगरों व गांव में जस्ट 999 चिटफंड कंपनी के एजेंटो द्वारा घूम घूम कर योजना में शामिल कराया जा रहा था । इसकी शिकायत पर पुलिस अधीक्षक ने मामले को गंभीरता से लेते हुवे स्वयं इसकी मॉनिटरिंग करते हुवे व जांच में अभी 3 लोगो को शामिल होना पाया गया । जिनके खिलाफ धारा 420 का प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया है ।
इस संबंध में जांच अधिकारी सहायक उप निरीक्षक श्री धनेश तांडेकर ने बताया कि जस्ट 999 कंपनी द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार कर लोगो को मोटरसाइकिल दिलाने व पैसा दोगुना करने का प्रलोभन व झांसा देकर धोखाधड़ी किये जाने संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई थी ।जांच के दौरान प्रार्थी जफर उल्ला व गवाह शिव पटेल व सुनील अग्रवाल से पूछताछ की गई । झिलमिला स्थित जगन्नाथ विहार कालोनी में संजय अग्रवाल के मकान को टंकधर पटेल निवासी बानीगिरोला ने किराये में लिया था व अपने साथी उमेश पटेल निवासी बानीगिरोला के साथ मिलकर लोगो को 999 -999 रुपये नगदी लेकर रकम दोगुना करने व 28000 रुपये देने पर मोटरसाइकिल दिलाने का झांसा देने का कार्य कर रहे है ।जिसमे उक्त कार्य इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर रूपधर चौधरी निवासी राजा सवैया थाना पिथौरा जो कि रायपुर में रियो काम्प्लेक्स धमतरी रोड रायपुर में कार्यालय खोलकर संचालित कर रहा है व लोगो को कमीशन एजेंट के रूप में बिना शासन के अनुमति के सरायपाली में ऑफिस खोलकर रकम दोगुना करने , कंपनी का प्रोडक्ट बेचने व पैसा जमा करवाने का कार्य करवा रहा है ।व कई लोगो से कंपनी में नाम जोड़कर धोखाधड़ी कर चुका है ।
संजय अग्रवाल के किराए के मकान में छापामारी किये जाने पर मोटरसाइकिल दिलाये जाने के सबूत व दस्तावेज जब्त किया गया। इस तरह रूपधर चौधरी ( राजा सवैया ) टंकधर पटेल व उमेश पटेल दोनों निवासी बानीगिरोला द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलीभगत कर व फर्जी दस्तावेज तैयार कर उसका असली के रूप में उपयोग कर रकम दोगुना करने का लालच देकर दवाई व टानिक जैसे उत्पाद को व्यक्तियों का चैन बनाकर विक्रय करने व मोटरसाइकिल दिलवाने का कार्य कर क्षेत्र के ग्रामीणों के साथ धोखाधड़ी करना पाया गया जो कि प्रथम दृष्टि में उपरोक्त तीनो व्यक्तियों के विरूद्ध धारा 420 , 467 , 468 ,471 व 34 के तहत अपराध पंजीबद्घ कर विवेचना में लिया गया है ।
इस संबंध में अभी आरोपियों की गिरफ्तारी नही हुई है । जैसे जैसे जांच में नाम आते जाएगा उस तरह से कार्यवाही की जाएगी ।
ज्ञातव्य है कि इस कंपनी में अधिकांश एजेंट के रूप में शिक्षा कर्मियों का नाम आ रहा है । वही कंपनी का एम डी रूपधर चौधरी द्वारा सरायपाली बस स्टैंड के एक होटल में बाकायदा बैठक आयोजित किया जाता था । इस घटना के बाद इसमे शामिल अनेक लोग अपने आपको इसमे शामिल नहीं होने की सफाई दी रहे हैं ।

























