कलेक्टर का सख्त आदेश अब कोरोना टेस्ट नहीं कराने पर होगी FIR
रायपुर (काकाखबरीलाल). छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोत्तरी देखी जा रही है. जिस कारण कोरोना टेस्टिंग पर जोर दिया जा रहा है. अब कोरोना टेस्ट नहीं कराने और सैंपल देने से इंकार करने वाले के खिलाफ सीधे एफआईआर दर्ज की जाएगी. इसके लिए कलेक्टर सौरभ कुमार ने कार्यपालक मजिस्ट्रेट समेत पुलिस की एक विशेष टीम गठित की है. इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है. जारी आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए व्यक्तियों की कॉटेक्ट ट्रेसिंग कार्य की समीक्षा की गई. जिसमें यह पाया गया कि कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों के सीधे संपर्क में आए कुछ लोग कोरोना जांच कराने में आना-कानी कर रहे हैं. या फिर कोरोना सैंपल देने से मना कर रहे हैं. कोविड-19 महामारी के फैलाव से बचाव और कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है. इसलिए कोरोना पॉजिटिव मिले व्यक्ति के सीधे संपर्क में आए व्यक्तियों का कोरोना टेस्ट कराना जरूरी हैइसलिए कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों के सीधे संपर्क में आए लोगों की जांच सुनिश्चित की जाए. कोरोना सैंपल लेने के दौरान बाधा उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार एफआईआर दर्ज की जाए. इसके लिए नायब तहसीलदार और कार्यपालक मजिस्ट्रेट एन.के. सिन्हा को आदेशित किया गया है. रायपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय यादव को पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी लगाना सुनिश्चित किया है.वहीं कोरोना को लेकर रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार ने बैठक लेकर सभी को निर्देशित किया है कि कोरोना टेस्टिंग की क्षमता बढ़ाई जाए. बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और प्रमुख बाजारों पर टेस्टिंग के लिए टीम बैठाई गई है. यदि किसी व्यक्ति में थोड़े भी लक्षण नजर आते है, तो उनका अनिवार्य रूप से टेस्ट किया जाएगा.