अब वाहन फाइनेंसरों को व्यवसाय प्रमाणपत्र लेना अनिवार्य होगा
रायपुर (काकाखबरीलाल). अब वाहन फाइनेंसरों को व्यवसाय प्रमाणपत्र लेना अनिवार्य होगा। बगैर प्रमाणपत्र के वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। आरटीओ शैलाभ साहू ने यह आदेश जारी किया है। फाइनेंसर को प्रक्रिया पूरी कर पंजीयन दफ्तर में दस्तावेज जमा करने होंगे। दस्तावेजों की जांच के बाद ही व्यवसाय प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। आदेश के मुताबिक हाइपोथिकेशन, हायर परचेज, लीज जारी करने वाली संस्था या एजेंसी को व्यवसाय प्रमाणपत्र लेना अनिवार्य किया गया है। बगैर प्रमाणपत्र नए-पुराने वाहनों का आडमान, पट्टा या अवक्रय करार के तहत रजिस्ट्रेशन समेत अन्य कार्य नहीं हो सकेेंगे।
अफसरों के मुताबिक केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 2, 8 के तहत डीलर के तहत कोई ऐसा व्यक्ति, जो विलोपित, चेचिस से संलग्न करने बाॅडी का निर्माण, मोटरयान की मरम्मत और मोटरयानों के आडमान, पट्टे पर देने या अवक्रय में लगा हुआ है, ऐसे वाहनों के फाइनेंसरों को पंजीयन प्राधिकारी कार्यालय से व्यवसाय प्रमाणपत्र लेना अनिवार्य है।
अफसरों के मुताबिक व्यवसाय प्रमाणपत्र के लिए निर्धारित फीस व टैक्स के साथ फार्म-16, जीएसटी कॉपी, पैनकार्ड, आधारकार्ड, कलर फोटो, बिजली बिल, गुमास्ता, कार्यरत कर्मचारियों की सूची, कर्मचारी का आई-कार्ड, टैक्स की रसीद, आरबीआई का अनुमति प्रमाणपत्र और हस्ताक्षर प्राधिकरण पत्र देना अनिवार्य होगा।