विशेष ई-मेगा कैम्प का आयोजन 31 अक्टूबर को कैम्प के लिए निःशुल्क हेल्पलाइन नम्बर 15100 पर किया जा सकता है पंजीयन
महासमुंद (काकाखबरीलाल). जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महासमुंद के सचिव श्री मोहम्मद जहाँगीर तिगाला द्वारा जानकारी दी गई है कि कोरोना काल में जहां दिन-प्रतिदिन के कार्य प्रभावित हुए है, ऐसी स्थिति में लोगों के मध्य पहुंचकर विधिक जागरूकता का कार्य करना सुरक्षित नहीं है। इसलिए माननीय मुख्य न्यायाधिपति, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय एवं माननीय कार्यपालक अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समस्त छत्तीसगढ़ राज्य में ई-प्लेटफार्म के माध्यम से 31 अक्टूबर 2020 को विशेष ई-मेगा कैम्प आयोजित करने का निर्णय लिया गया है।
उन्होंने बताया कि विशेष ई-मेगा कैम्प में शासन द्वारा संचालित योजनाओं जैसे-आकाशीय बिजली, सर्पदंश, सड़क दुर्घटना से मृत अथवा घायल होने वाले पीड़ितों को प्रदान की जानी वाली सहायता, समाज कल्याण विभाग, पंचायतों अथवा नगर निकायों एवं अन्य विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के हितग्राहियों की पहचान कर 31 अक्टूबर को संबंधित योजना के अनुरूप राशि अथवा लाभ प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा सभी विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी एवं प्रक्रिया भी आमजन को प्रदान की जाएगी।
विशेष ई-मेगा कैम्प में प्राप्त एसओपी अनुसार दो स्थान नियत किए गए हैं। जिसमें एक स्थान, जो कोर प्लेस कहलाएगा, वहां माननीय जिला न्यायाधीश, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं चयनित विभागों के वक्ता उपस्थित रहेगें। इसी प्रकार द्वितीय स्थान पर हितग्राही उपस्थित रहेगें। इन दोनों स्थानों को आपस में विडियो काॅन्फ्रेसिंग के माध्यम से लिंक किया जाएगा। चयनित विभागों के वक्ताओं तथा जिला न्यायाधीश, जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक के संबोधन पश्चात हितग्राहियों के नामों की घोषणा कर उन्हें योजना अनुरूप लाभ, राशि, सहायता का वितरण किया जाएगा। इस कार्यवाही का लाईव प्रसारण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुंद के फेसबुक एवं यू-ट्यूब चैनल के माध्यम से किया जाएगा।
उन्होंने जिले के नागरिकों से अपील की है कि उन्हें किसी भी शासकीय योजना का लाभ पाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत अथवा परेशानी हो रही हो तो वे तत्काल निःशुल्क हेल्पलाइन नम्बर 15100 अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के दूरभाष नम्बर 07723-222939 पर सम्पर्क कर अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जिला न्यायालय परिसर स्थित प्रबंध कार्यालय में उपस्थित होकर पंजीयन करवाकर अपनी शिकायत दर्ज कराकर उक्त विशेष ई-मेगा कैम्प के माध्यम से लाभ प्राप्त कर सकते हैं।