महासमुंद, 19 फरवरी 2018 कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कलेक्टर श्री हिमशिखर गुप्ता ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल तथा महाविद्यालयीन में होने वाली परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ कोलाहल अधिनियम 1985 के अंतर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को प्रतिबंधित किया है।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और 15 मई 2018 तक प्रभावशील रहेगा। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा हाई स्कूल और हायर सेकेण्डरी तथा हायर सेकेण्डरी व्यावसायिक पाठ्यक्रम आदि की परीक्षा 5 मार्च से 2 अप्रैल तक आयोजित है। इसी तरह विश्वविद्यालयीन परीक्षाएं मार्च से मई तक आयोजित है। परीक्षाओं के सुचारू रूप से संचालन एवं छात्र-छात्राओं की परीक्षाओं की तैयारी में व्यवधान न हो इसे दृष्टिगत रखते हुए जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है। विशेष परिस्थितियों एवं शासकीय कार्यों के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के अनुमति देने के लिए संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी (राजस्व) पिथौरा, सरायपाली एवं महासमुंद को अधिकृत किया गया है।