गरीब परिवारों को 1 मई से मिलेगा जून का निःशुल्क चावल
(रायपुर काकाखबरीलाल).
राज्य के 56 लाख 70 हजार राशनकार्डधारी गरीब परिवारों को जून का चावल प्रदेश के सभी शासकीस उचित मूल्य की दुकानों से निःशुल्क वितरण शुरू किया जाएगा । इसके अलावा अंत्योदय और प्राथमिकता श्रेणी राशन कार्डधारी परिवारों को नियमित आबंटन के साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अप्रैल से जून, तीन माह का अतिरिक्त चावल निःशुल्क दिया जाएगा। सामान्य राशन कार्डधारी परिवारों को पूर्व से प्रचलित पात्रता और मूल्य के अनुसार चावल वितरित किया जाएगा।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अंत्योदय राशनकार्ड में प्रत्येक सदस्य को 5 किलो प्रति सदस्य प्रति माह अतिरिक्त चावल की पात्रता होगी । अंत्योदय राशनकार्डधारियों को 35 किलो नियमित आबंटन के साथ जून में एक सदस्य वाले कार्ड को कुल 50 किलो चावल निःशुल्क मिलेगा। इसी तरह दो सदस्य वाले कार्ड को नियमित आबंटन 35 किलो के साथ तीन महीने का अतिरिक्त चावल 30 किलो के साथ कुल 65 किलो, तीन सदस्य वाले कार्ड को 35 किलो नियमित आबंटन के साथ 45 किलो अतिरिक्त आबंटन को मिला कर 80 किलो, चार सदस्य वाले कार्ड को 35 किलो नियमित आबंटन के साथ 60 किलो अतिरिक्त आबंटन को मिला कर 95 किलो और 5 सदस्य वाले कार्ड पर 35 किलो नियमित आबंटन के साथ 75 किलो अतिरिक्त आबंटन को मिला कर 110 किलो चावल निःशुल्क दिया जाएगा।
प्राथमिकता श्रेणी के राशनकार्डधारी परिवारों को जून में चावल वितरण की मात्रा के तहत् 5 से अधिक सदस्य वाले राशनकार्ड में 3 किलो प्रति सदस्य प्रति माह के हिसाब से तीन माह का अतिरिक्त आबंटन 9 किलो प्रति सदस्य होगा । इस प्रकार एक सदस्य वाले राशनकार्डधारी परिवार को जून महीने में 10 किलो, दो सदस्य वाले को 20 किलो, तीन सदस्य वाले को 35 किलो, चार सदस्य वाले परिवार को 35 किलो नियमित आबंटन के साथ 15 किलो अतिरिक्त आबंटन मिलाकर 50 किलो, पांच सदस्य वाले राशनकार्डधारी परिवार को 35 किलो नियमित आबंटन के साथ 45 किलो अतिरिक्त आबंटन मिकाकर 80 किलो और छह सदस्य वाले राशनकार्ड को 42 किलो नियमित आबंटन के साथ 54 किलो अतिरिक्त आबंटन मिलाकर 96 किलो चावल जून महीने में निःशुल्क दिया जाएगा। अन्नपूर्णा, एकल निराश्रित, निःशक्त जन राशनकार्ड में जून महीने के नियमित मासिक आबंटन का निःशुक्ल वितरण किया जाएगा। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण आयुक्त द्वारा जारी आदेश में सभी उचित मूल्य दुकानों में वितरण के समय राशन कार्डवार आबंटन की पात्रता की सूची का प्रदर्शन अनिवार्य रूप से करने तथा सभी राशन कार्डधारियों को उनकी पात्रता के बारे में सूचित करने के निर्देश जारी किए गए हैं।