सरायपाली: आरोपी को 14 साल की सजा

सरायपाली ( काकाखबरीलाल).ओडिशा से छत्तीसगढ़ की ओर एक कार में गांजा परिवहन करने के लगभग दो वर्ष पूर्व के एक मामले में विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस) श्रीमती शोभना कोष्टा के द्वारा आरोपी को 14 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1 लाख रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया गया है। विशेष लोक अभियोजक आर एल पटेल से मिली जानकारी अनुसार विगत 22 जनवरी 2022 को सिंघोड़ा थाना अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 53 पर गनियारीपाली के पास पुलिस द्वारा संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान एक स्वीफ्ट डिजायर कार क्रमांक एमपी 21 सी बी 1796 को रोककर उसकी जांच की गई, जिसमें 40 किलोग्राम गांजा पाया गया।
पुलिस द्वारा उक्त गांजा जब्त कर धारा 20 ख नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए गांजा परिवहन कर रहे आरोपी राजेश पटेल पिता स्व. छोटेलाल पटेल निवासी अमेलिया जिला सीधी मध्यप्रदेश को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस द्वारा संपूर्ण कार्यवाही उपरान्त अभियोग पत्र तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में मामले पर संपूर्ण विचारण के पश्चात् दोषसिद्ध पाए जाने पर विशेष न्यायाधीश श्रीमती कोष्टा के द्वारा आरोपी राजेश पटेल को 14 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1 लाख रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया गया है।
























