भूपेश कैबिनेट का फैसला पांच हजार वर्गफीट का मकान है तो बनानी होगी पार्किंग, वरना सरकार वसूलेगी जुर्माना

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में सोमवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इनमें से एक अनधिकृत विकास का नियमितीकरण अध्यादेश 2022 भी है। इस अध्यादेश का अनुमोदन किया गया है। इसके तहत प्रावधान है कि अगर किसी के पास पांच हजार वर्गफुट का कोई मकान हो, तो उसे अपने वाहन रखने के लिए पार्किंग बनाना आवश्यक होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो 50 हजार से लेकर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लिया जाएगा। सरकार के प्रवक्ता और वरिष्ठ मंत्री मोहम्मद अकबर ने कैबिनेट ब्रीफिंग में यह जानकारी दी। अनधिकृत विकास का नियमितीकरण अध्यादेश 2022 के संबंध में जानकारी देते हुए मो० अकबर ने बताया कि पांच हजार वर्गफुट के मकान वाले ने अगर पार्किंग नहीं बनाई, तो उसे एक कार सड़क पर रखने के एवज में 50 हजार रूपए, दो कार रखने पर एक लाख रुपए और दो से अधिक कार रखने पर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लिया जा सकेगा।
राज्य में धान उपार्जन हेतु बड़ी मात्रा में जूट बैग की आवश्यकता को देखते हुए राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत ‘जूट बैग निर्माण प्रोजेक्ट’ हेतु विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज देने का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ राज्य में वृहद, मेगा एवं अल्ट्रा मेगा उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत ‘इलेक्ट्रिक व्हीकल एवं लीथियम आयन बैटरीज क्षेत्र’ हेतु विशेष प्रोत्साहन पैकेज देने का निर्णय लिया गया। स्थानीय को भर्ती में छूट 2023 तक. कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि पांचवी अनुसूची के तहत बस्तर एवं सरगुजा संभाग के जिला स्तरीय एवं संभाग स्तरीय तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों में उद्भूत रिक्तियों पर भर्ती हेतु उक्त संभाग के मात्र स्थानीय निवासी ही पात्र होंगे, जो कि दिनांक 31 दिसंबर 2023 की कालावधि के लिए रहेगा।नगर निगम और उनके निवेश क्षेत्र की संपत्तियों की गाइडलाइन दरों में 30 प्रतिशत के स्थान पर 10 प्रतिशत की छूट में वृद्धि करते हुए 40 प्रतिशत किए जाने का निर्णय लिया गया। इसी तरह उल्लेखित क्षेत्र में पंजीयन शुल्क की दर 4 प्रतिशत की दर में वृद्धि करते हुए 5 प्रतिशत किए जाने का निर्णय लिया गया। यह छूट और वृद्धि विभागीय अधिसूचना जारी होने की तिथि से 31 मार्च 2022 तक प्रभावशील रहेगी। बनेंगे 13 हजार 268 मितान क्लब छत्तीसगढ़ राज्य की युवा शक्ति को संगठित करने व प्रदेश की सामाजिक, सांस्कृतिक, खेल गतिविधियों एवं शासन की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने के लिए राजीव युवा मितान क्लब योजना को प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। मंत्री मो० अकबर ने बताया कि प्रदेश में 13 हजार 269 मितान क्लब बनेंगे, इन्हें साल में एक लाख रूपयों का आर्थिक सहयोग 25-25 हजार रुपए की चार किस्तों में दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन तथा राजीव युवा मितान क्लब योजना के वित्तीय पोषण के लिए उपकर राशि लिए जाने का निर्णय लिया गया। जिसके तहत रिक्त भूमि के तथा कृषि के प्रयोजन भूमि के अंतरण पर जो विक्रय, दान के रूप में या 30 वर्ष या उससे अधिक अवधि के पट्टे के रूप में या भोग बंधक के रूप में ली जाए, उपकर की राशि भारित होगी। इस प्रावधान से सरकार को 130 करोड़ रुपए राजस्व मिलेगा। जिससे रोजगार मिशन और मितान क्लब योजना का संचालन होगा।























