इस मामले में आरोपियों को 12 वर्ष के सश्रम कारावास
सरायपाली। अवैध रूप से बड़ी मात्रा में गांजा रखने के एक मामले में 4 अक्टूबर को श्रीमती शोभना कोष्टा विशेष न्यायाधीश (एनडीपीस) के द्वारा दो आरोपियों को 12-12 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। विशेष लोक अभियोजक आर एल पटेल से मिली जानकारी अनुसार विगत 11 अक्टूबर 2023 को रात्रि लगभग 10 बजे बसना के बाई पास रोड एन एच 53 पर दो व्यक्तियों जीतू बाटी पिता कांजीभाई बाटी एवं प्रकाश बाटी पिता वानाभाई बाटी दोनों निवासी अहमदाबाद गुजरात ने दो प्लास्टिक की बोरियों में 33 किलोग्राम गांजा रखा हुआ था। पुलिस ने उक्त गांजा जब्त कर आरोपियों के खिलाफ धारा 20ख के तहत कार्यवाही करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर मामले को विवेचना में लिया था। पुलिस द्वार सम्पूर्ण कार्यवाही के पश्चात अभियोग पत्र तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में दोषसिद्ध पाये जाने पर विशेष न्यायाधीश श्रीमती कोष्टा के द्वारा उक्त दोनों आरोपियों को 12- 12 वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक-एक लाख रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।