छत्तीसगढ़

ग्राहकों के लिए सिम कार्ड नियमों में बदलाव

टेलीकॉम ग्राहकों के लिए सिम कार्ड नियमों में बदलाव किया गया है. रिटेलर और ग्राहक दोनों के लिए टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने नए सिम कार्ड खरीदने के नियमों में बदलाव किया है. जिनका पालन न करने पर टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने जुर्माने का प्रावधान भी किया है. इसलिए नियमों पर ध्यान देने की जरूरत है जो 1 दिसंबर 2023 से लागू हो चुके हैं. आइए विस्तार आपको बताते हैं.

नए नियमों के अनुसार सभी व्यक्तियों को डिजिटल नो योर कस्टमर (केवाईसी) प्रक्रिया से गुजरना होगा. यदि कोई ग्राहक नई सिम खरीद रहा है या मौजूदा नंबर पर नई सिम के लिए आवेदन कर रहा है, तो उन्हें आवश्यक जनसांख्यिकीय विवरण प्रदान करना होगा.

सरकार ने यह भी बताया कि किसी ग्राहक को नया मोबाइल नंबर पिछले उपयोगकर्ता द्वारा डिस्कनेक्ट किए जाने के 90 दिनों के बाद ही आवंटित किया जा सकता है. अब सिम कार्ड की थोक खरीदारी नहीं होगी. डिजिटल घोटालों को रोकने के लिए, सरकार ने जारी करना बंद करने का फैसला किया है. थोक सिम कार्ड कनेक्शन.

सिम कार्ड के लिए नया नियम 2023

सिम डीलर वेरिफेकेशन

सिम कार्ड बेचने वाले सभी डीलरों को पुलिस वेरिफिकेशन कराना होगा. यदि कोई डीलर ऐसा नहीं करता है और थोक में सिम कार्ड बेचता है तो उसके ऊपर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है और जेल की सजा भी हो सकती है. सभी सिम डीलरों को अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा.

डुप्लिकेट सिम के लिए आधार

यदि आप किसी कारणवश अपने मौजूदा नंबर के लिए नया सिम कार्ड लेते हैं तो आपको फिर से आधार कार्ड देना होगा और एड्रेस प्रूफ भी देना होगा.

सीमित सिम कार्ड

अब एक आईडी कार्ड पर सीमित संख्या में ही सिम कार्ड जारी होंगे। यदि कोई बिजनेस चला रहा तो वह अधिक सिम ले सकेगा. आम आदमी एक आईडी पर अधिकतम 9 सिम कार्ड ले सकता है.

सिम कार्ड का डी-एक्टिवेशन

नए नियम के मुताबिक नंबर बंद होने के 90 दिन बाद ही उस नंबर से नया सिम कार्ड जारी किया डाएगा. सिम बंद होने के तुरंत बाद उसी नंबर से नया सिम जारी नहीं होगा.

काका खबरीलाल

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