सरायपाली : उचित मूल्य की दुकान विक्रेता निलंबित
सरायपाली (काकाखबरीलाल). सेवा सहकारी समिति पुटका के द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकान लाती में खाद्यान्न वितरण में अनियमितता पाए जाने पर खाद्य निरीक्षक सरायपाली द्वारा शासकीय उचित मूल्य की किया गया है एवं ग्रामीण सेवा सहकारी समिति रुद्रा द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकान रुद्रा में आगामी आदेश तक अस्थाई रूप से संलग्न किया गया है।
मिली जानकारी अनुसार खाद्य निरीक्षक सरायपाली के द्वारा सेवा सहकारी समिति पुटका द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य की दूकान की जांच की गई। जांच में समिति द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकान लांती में विक्रेता भोजराज साहू द्वारा
लांती गाँव के बहुत से हितग्राहियों को पात्रतानुसार प्रतिमाह खाद्यान्न का वितरण नहीं किया जाना पाया गया। जांच में विक्रेता भोजराज साहू द्वारा नवम्बर माह में अक्टूबर माह के अतरिक्त चावल का ऑनलाइन तथा राशनकार्ड में फर्जी वितरण किया जाना तथा वास्तविक रूप से अक्टूबर माह के अतिरिक्त चावल का वितरण हितग्राहियों को समय पर नहीं किया जाना पाया गया। साथ ही जिन हितग्राहियों को अक्टूबर माह के अतरिक्त चावल का वितरण दिसम्बर माह में किया गया है, उन्हें भी पात्रतानुसार चावल का वितरण न कर कम चावल का वितरण किया जाना पाया गया है। विक्रेता भोजराज साहू के द्वारा शक्कर
20 रुपए प्रति किलो की दर से वितरण किया जाना पाया गया। मौके पर विक्रेता द्वारा अपनी अनियमितताओं को छुपाने के लिए जानबूझ कर स्टॉक पंजी उपलब्ध नही कराया गया। जिससे यह स्पस्ट होता है कि विक्रेता द्वारा कार्डधारियों के राशन कार्ड व ऑनलाइन में खाद्यान्न की फर्जी प्रविष्टी कर वास्तविक रूप से वितरण नहीं किया गया है। इस प्रकार विक्रेता भोजराज साहू व समिति प्रबंधक द्वारा अपने उत्तरदायित्व के निर्वहन में घोर लापरवाही व अनियमितता बरती गई है।
जाँच प्रतिवेदन में विक्रेता एवं संचालन एजेंसी द्वारा गंभीर अनियमितता किया जाना पाया गया। विक्रेता एवं संचालनकर्ता एजेंसी
का उक्त कृत्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं नियंत्रण आदेश 2016 की कंडिका 5 (12 ), 5(13), 5(24), 11 (3) 11 (11) 13(2) (क), 15 का उल्लंघन के फल स्वरुप छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं (नियंत्रण) आदेश 2016 की कंडिका 16 (1) में प्रदत्त शक्तियों के तहत तत्काल प्रभाव से शासकीय उचित मूल्य की दुकान लांती को निलंबित कर ग्रामीण सेवा सहकारी समिति रुद्रा द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकान रुद्रा को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक संलग्न किया गया। साथ ही समिति प्रबंधक पुटका को यह आदेशित किया गया कि विक्रेता भोजराज साहू को आगामी 1 (एक) वर्ष तक अपने समिति अंतर्गत संचालित किसी भी शासकीय उचित मूल्य की वि दुकान के विक्रेता का प्रभार नहीं दिया जावे।