छत्तीसगढ़

सरायपाली : चोरी का सामान रखे ग्राहक तलाशते दो युवक को पुलिस ने दबोचा

पुलिस अधीक्षक महोदय  विवेक शुक्ला के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमती मेघा टेंभुरकर ,अनुविभागीय अधिकारी पुलिस अधिकारी श्री विकास पाटले के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी श्री आशीष वासनिक के टीम को मुखबिर सूचना मिला कि दो व्यक्ति पल्सर मोटरसाइकिल से कसलबा की ओर आ रहे हैं एवं उनके पास डीजे चलाने वाला यंत्र एक मास्पैड तथा एक एंपली फायर चोरी कर रखे हैं और बिक्री हेतु ग्राहक तलाश रहे हैं कि सूचना पर हमराह स्टॉफ एवं गवाहन निर्मल साहू रूपानंद प्रधान को साथ लेकर कसलबा की ओर रवाना हुए । ग्राम कसलबा के पास डोंगरी किनारे मेन रोड़ पर दो व्यक्ति एक मोटर सायकल बजाज पल्सर में मिले उनके पास डीजे चलाने वाला यंत्र मिलने पर हिकमत अमली से पूछताछ करने पर चालक ने अपना नाम मयंक सिंह राजपूत पिता गजेंद्र राजपूत उम्र 25 साल जाति राजपूत निवासी केरामुंडा थाना बसना जिला महासमुंद तथा मोटरसाइकिल में पीछे बैठे व्यक्ति ने अपना नाम नरेश मिर्धा पिता रंजीत मिर्धा उम्र 23 साल जाति कोडाकू निवासी केरामुंडा थाना बसना जिला महासमुंद का रहने वाला बताया उनके पास रखे मोटरसाइकिल बजाज पल्सर क्रमांक सीजी 11 एमबी 9868 एक मॉसपैड तथा एंपलीफायर रखने के संबंध में पूछताछ करने पर उन दोनों व्यक्तियों ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया जिसे धारा 91 CRPC का नोटिस देख कर कोई वैध दस्तावेज पेश करने कहा गया मोटरसाइकिल मासपैड तथा एंपलीफायर रखने के संबंध में कोई वैध दस्तावेज नहीं होना लिखित में दिया उक्त आरोपियों से मोटरसाइकिल बजाज पल्सर क्रमांक सीजी 11 एमबी 9868 पुरानी इस्तेमाली कीमती करीबन ₹40000 रुपया 01नग मॉसपैड कीमती 30000 रुपये 01 नग एंपलीफायर पुरानी वाली कीमती करीबन ₹12000 जुमला कीमती ₹82000 को चोरी का संदेह होने पर आरोपीयान मयंक राजपूत नरेश मिर्धा के संयुक्त कब्जे से जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया आरोपियों का कृत्य अपराध धारा 41(1+4) CRPC/379 IPC का पाए जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय पेश किया गया संपूर्ण कार्यवाही में एसआई अनिल पालेश्वर, आरक्षक संजीव बंजारे , दिलीप भोई का योगदान रहा।

छत्तरसिंग पटेल

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