प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत ऋणी एवं गैर ऋणी किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं
राजनांदगांव (काकाखबरीलाल).प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ मौसम वर्ष 2020-21 जिले में संचालित है। इसके तहत् खरीफ में मुख्य फसल धान सिंचित, धान असिंचित एवं अन्य फसल मक्का, सोयाबीन शामिल है। योजना के अंतर्गत ऋणी एवं गैर ऋणी किसान (भू-धारक एवं बटाईदार) शामिल हो सकते है। जिस ग्राम में अधिसूचित फसल निहित है वह किसान फसल बीमा करा सकते है। किसानों को फसल बीमा कराने के लिए जिले में फसलवार निर्धारित ऋणमान के आधार पर प्रति हेक्टेयर 2 प्रतिशत प्रीमियम दर से योजना में शामिल हो सकते है। बीमा इकाई में अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी ऋणी एवं गैर ऋणी किसान जो इस योजना में शामिल होने के इच्छुक हो वे बुआई पुष्टि प्रमाण पत्र क्षेत्रीय पटवारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से सत्यापित कराकर तथा आधार कार्ड, बैंक पासबुक, खसरा बी-1 एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज (बोनी प्रमाण पत्र) प्रस्तुत कर योजना में शामिल हो सकते है।
योजना में संशोधन –
शासन द्वारा योजना के तहत् फसल बीमा कराने की अंतिम में संशोधन करते हुए खरीफ मौसम के लिये 15 जुलाई तथा रबी के लिये 15 दिसंबर निर्धारित की गई है। इस वर्ष से ऋणी कृषक फसल बीमा में स्वेच्छापूर्वक शामिल हो सकेंगे। योजना के प्रावधान के अनुसार फसल बीमा में शामिल नहीं होने वाले ऋणी कृषक फसल बीमा की अंतिम तिथि के 7 दिवस पूर्व अर्थात् खरीफ के लिए 8 जुलाई एवं रबी के लिए 8 दिसंबर तक निर्धारित असहमति प्रपत्र में के.सी.सी. प्रदायकर्ता बैंक को लिखित सूचना देनीे होगी अन्यथा पूर्व वर्षो की तरह स्वमेव ही फसल बीमा किया जाएगा।
बीमा क्षतिपूर्ति राशि का निर्धारण –
योजनांतर्गत बीमा क्षतिपूर्ति राशि का निर्धारण अनावारी के आधार पर नहीं किया जाता है, बल्कि आयुक्त भू-अभिलेख रायपुर द्वारा आबंटित रैण्डम नंबर पद्धति से बीमित क्षेत्र एवं फसल में पटवारी एवं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा सम्पन्न किए गए 2-2 प्रयोगों से प्राप्त औसत उपज का थ्रेस होल्ड उपज से तुलना करके किया जाता है। तुलना से प्राप्त क्षति प्रतिशत के आधार पर बीमित क्षेत्र एवं फसल में बीमा क्षतिपूर्ति राशि प्रदान की जाती है। प्रत्येक बीमित ग्राम व फसल में निर्धारित संख्या में प्रयोग संपादित किए जाते है। इसलिए बीमित ग्राम व फसल में बीमा राशि का अलग-अलग निर्धारित होता है।
किसानों से आग्रह है कि अधिसूचना जारी होने के बाद 15 जुलाई से पूर्व अपनी फसलों का बीमा संबंधित बैंक, लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से करा सकते है। योजना से संबंधित जानकारी क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, हल्का पटवारी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, बीमा कंपनी एवं उप संचालक कृषि कार्यालय से प्राप्त कर सकते है।