गौ तस्करों ने बजरंग दल के सदस्यों पर किया प्राणघातक हमला

सरायपाली (काकाखबरीलाल).सरायपाली व ओड़िसा सीमा से लगे मुरमुरी जंगल मे गौ तस्करों द्वारा शिकायत कर्ता बजरंग दल के सदस्यो के साथ अंधेरे जंगल मे बुरी तरह से मार पीट की गई । ज्ञातव्य हो कि घटना के 2 दिनों पूर्व ही पीड़ितों ने सिंघोडा थाने में इस मार्ग से गौ तस्करी किये जाने की लिखित सूचना भी दी गई थी और ठीक दूसरे दिन इस तरह की घटना किसी साजिश की ओर इशारा करता है । क्षेत्र में मवेशी बाजार के आड़ में गौतस्करी का खेल वर्षों से जारी है । स्थानीय प्रशासन व पुलिस विभाग का सर्वाधिक ध्यान जुआ , सट्टा, अवैध शराब विक्रय आदि पर जाता है पर गौमाता के संरक्षण व संवर्धन पर ध्यान नही जाने की वजह से गौ ठेकेदारों , दलालों व गौ तस्करों के व्यवसाय बेहद फल फूल रहा है । अपने साथ हुवे मारपीट की घटना के बाद बजरंग दल के जिला सह संयोजक मयंक शर्मा व गौरव शर्मा द्वारा सरायपाली प्रवास पर आए महासमुन्द पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर से मुलाकात कर घटना की जानकारी दी। जिस पर एसपी ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुवे कहा कि वे घटना स्थल जाने के पूर्व संबंधित थाने में सूचना देकर जावें । सिंघोडा पुलिस द्वारा अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया है ।
बजरंग दल के सह संयोजक मयंक शर्मा द्वारा थाने में लिखाई गई एफआईआर में कहा गया है की विगत 15 जुलाई को शाम 7 बजे सूचना मिली कि ग्राम मुरमुरी चैक के पास के जंगल में लगभग 150 नग गाय, बैल एवं बछड़ा को बांध कर रखा गया है जिसे रात्रि में उड़ीसा की ओर कत्लखाना में ले जाने वाले है कि सूचना पाकर रात्रि 9ः30 बजे अपने दोस्त गौरव शर्मा पिता गोपाल शर्मा जाति ब्राम्हण उम्र 26 वर्ष साकिन वार्ड नंबर 12 उड़ीया पारा राधाकृष्ण मंदिर के पास सरायपाली को साथ लेकर उनके मोटर सायकल हीरो सुपर स्पेलण्डर क्रमांक सीजी 06 जीई 1920 में ग्राम मुरमुरी चैक के पास के जंगल में रात्रि लगभग 10ः00बजे पहुंचकर मोटर सायकल को खड़ी कर मुखबीर द्वारा बताये गये जंगल में मवेशी की तलाश अपने अपने मोबाईल की फलैश लाईट जलाकर कर रहे थे उसी समय एक अज्ञात मोटर सायकल में तीन अनजान व्यक्ति अपने अपने मोबाईल की फलैश लाईट जलाते अपने अपने हाथ में डण्डा लिये मेरे पास आये और पूछे कि तुम ही मयंक शर्मा हो मेरे हां कहने पर तीनों लोग मुझे मेरी मां बहन की अश्लील गाली गुप्तार करते डण्डे से मारपीट करते हुए जाने से मारने की धमकी दे रहे थे जिसे देख सुनकर मेरे साथ गये दोस्त गौरव शर्मा बीच बचाव करने आये तो मुझे मारपीट करना छोडकर तीनों लोग गौरव शर्मा को तुम बीच बचाव करने वाला कौन होते हो कहकर उसको भी मां बहन की अश्लील गाली गुप्तार कर डण्डा से मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दिये। मारपीट करते समय गौरव शर्मा का मोबाईल फूलपेंट की जेब से जमीन में गिर जाने से तीनों में से एक अज्ञात व्यक्ति डण्डा मारकर मोबाईल को तोड दिया उसके बाद मोटर सायकल के पास तीनों अज्ञात लोग जाकर मोटर सायकल हीरो सुपर स्पलैण्डर क्रमांक सीजी 06 जीई 1920 के वाईजर चारो इंटीगेटर लाईट एवं सायलेंसर को डण्डा से मारकर क्षतिग्रस्त कर दिये है उसके बाद तीनों अज्ञात व्यक्ति अपने मोटर सायकल से भाग गये। तीनों अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा मारपीट करने से मेरे बांये हाथ की पंजा बांये हाथ की कोहनी के नीचे एवं बांये पैर की घुटना में एवं गौरव शर्मा के बांये हाथ के भुजा, दोनों पैर, बांये पीठ में चोट आया है। घटना को रात्रि एवं जंगल होने से कोई व्यक्ति नहीं देख पाये है। कि प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध धारा 294, 323, 506, 427, 34 ता.हि. का उपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया । बजरंग दल के साथ ही हिन्दू संगठनों ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुवे गौतस्करों , ठेकेदारों व दलालों पर कड़ी कार्यवाही किये जाने की मांग की है ।


























