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मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति की बैठक आयोजित : आदर्श आचार संहिता के अनुरूप ही जारी हो सकेंगे विज्ञापन.. पेड न्यूज पर भी रहेगी नजर.

बलौदाबाजार,काकाखबरीलाल 11 अक्टूबर 2018

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री जे.पी.पाठक की अध्यक्षता में जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति की बैठक आज यहां जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने समिति को निर्वाचन आयोग द्वारा सौंपे गए दायित्यों के बारे मंे बताया और उनका पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। एमसीएमसी का काम-काज आचार संहिता के प्रभावशील होने के साथ ही शुरू हो गया है। जिला पंचायत के सीईओ श्री एस.जयवर्धन, अपर कलेक्टर श्री जोगेन्द्र नायक सहित इस काम में लगे अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे।
कलेक्टर ने एमसीएमसी के गठन की जरूरत और इसके काम-काज के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि मीडिया को जारी होने वाले विज्ञापनों और पेड न्यूज पर इस समिति की खास नजर रहेगी। करीब 50-60 अधिकारियों की टीम हर पल की खबर पर निगरानी रखेंगे। चुनाव संपन्न होते तक सभी चैनलों के प्रसारण का रिकार्ड भी रखने की व्यवस्था रखी गई है। उन्होंने कहा कि प्रमाणन की जरूरत इलेक्ट्रानिक मीडिया सहित केबल, रेडियो, ई-पेपर, सिनेमा घर और सार्वजनिक दृश्य-श्रव्य माध्यमों के लिए होगा। प्रिन्ट मीडिया में जारी होने वाले विज्ञापनों को प्रमाणीकरण की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रकाशन के बाद इस काम में लगे खर्च का हिसाब कमेटी रखेगी और प्रत्याशी के खर्च में इसे शामिल किया जाएगा। विधानसभा निर्वाचन के लिए किसी प्रत्याशी की व्यय सीमा इस बार 28 लाख रखी गई है। श्री पाठक ने कहा कि सभी तरह की मीडिया में जारे होने वाले विज्ञापनों का कन्टेन्ट आदर्श आचरण संहिता के अनुरूप होना चाहिए अन्यथा इसकी प्र्रकाशन -प्रसारण अनुमति नहीं दी जाएगी।
कलेक्टर श्री पाठक ने कहा कि निर्वाचन संबंधी किसी भी विज्ञापन, पोस्टर, पर्चा अथवा अन्य किसी भी अभिलेख में प्रकाशक एवं प्रिन्टर का नाम और पता छपा होना चाहिए। ऐसा नहीं पाए जाने पर सजा के तौर पर 2 वर्ष की कैद अथवा 2 हजार रूपए का जुर्माना हो सकता है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 एच के अंतर्गत किसी प्रत्याशी की सहमति के बिना उसके लाभ के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है तो यह अवैध होगा। पेड न्यूज पर भी समिति की खास नजर रहेगी। किसी प्रिन्ट, अथवा इलेक्ट्रानिक मीडिया में आने वाला कोई समाचार जिसके लिए कोई भुगतान, नकद अथवा अन्य तरीके से किया गया हो, वह पेड न्यूज की श्रेणी में आएगा। पेड न्यूज के प्रकाशन, प्रसारण अथवा शिकायत मिलने पर 96 घण्टे के भीतर संबंधित प्रत्याशी को नोटिस जारी किया जाएगा। प्रत्याशी 48 घण्टे के भीतर नोटिस का जवाब देगा अन्यथा एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी।

काका खबरीलाल

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