
शुकदेव वैष्णव, काकाखबरीलाल/महासमुंद. यातायात व्यवस्था को दुरूस्थ करने बागबाहरा पुलिस अभियान छेड़ दिया है। सड़क किनारे वाहन खड़ी करना अपराध है, सबकों पता इसके बाद भी लोग व्यवस्था को बिगाड़ते हैं। ऐसे लोगों पर अब पुलिस शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बीते दिन बागबाहरा पुलिस यातायात व्यवस्था को बिगाड़ने वाले तीन वाहन चालक के खिलाफ कार्रवाई किया है।
बागबाहरा पुलिस का अभियान, सड़क में वाहन खड़ी किए तो खैर नहीं, होगी कार्रवाई
बतादें कि कार्रवाई की खबर लगते ही सड़क व्यवस्था में बहुत सुधार हुआ है। पुलिस का कहना है कि आगामी दिनों भी लगातार इस तरह की कार्रवाई किया जाएगा, जिससे यातायात व्यवस्था ठीक रहें।
इनके खिलाफ हुई कार्रवाई
महेन्द्र यदु के नेतृत्व में टाउन पेट्रोलिंग एवं यातायात व्यवस्था पर रवाना हुआ था। इसी दौरान वाहन टाटा एचटी छोटा हाथी CG 04 LE 8577 का चालक पुरानी हटरी NH 353 मेन रोड बागबाहरा में चालू हालत में छोड दिया था। जो यातायात में बाधा एवं असुविधा उत्पन्न हो रहा था। पुलिस ने दुयोधन निषाद पिता नारद निषाद ग्राम भालूचुवा एवं शैलेन्द्र प्रसाद शुक्ला पिता कामता प्रसाद शुक्ला साकिन बस्ती बागबाहरा के समक्ष उक्त वाहन को जप्ती पत्रक बनाकर जप्त किया, और थाने तक लाया। साथ ही चालक आरोपी प्रीतम यादव पिता गणेश राम यादव (27) घुचापाली के खिलाफ कार्रवाई किया।
इसी तरह वाहन टाटा एच टी छोटा हाथी CG 06 M 0493 का चालक NH353 किसान बीज भण्डार के पास मेन रोड बागबाहरा में चालू हालत में छोड दिया था। जिससे यातायात में बाधा एवं असुविधा उत्पन्न हो रहा था। सुभाष पिता सोनउ नेताम दुर्गा पारा बागबाहरा एवं शैलेन्द्र प्रसाद शुक्ला पिता कामता प्रसाद शुक्ला के समक्ष वाहन की जब्ती बनाई गई। आरोपी चालक बेनु राम पिता जोहन गोड खोपली थाना बागबाहरा के उपर कार्रवाई की गई।
इसके अलावा
हीरालाल अकोनिया के नेतृत्व में टाउन पेट्रोलिंग, वारण्ट तामिल एवं यातायात व्यवस्था पर रवाना हुआ था। वाहन ट्रक CG 06 E 3823 का चालक महेश अग्रवाल का खाद दुकान के सामने NH353 मेन रोड बागबाहरा में चालू हालत में छोड दिया था। जिससे यातायात में बाधा एवं असुविधा उत्पन्न हो रहा था। गंगाराम पिता अलेखराम गाडा बिरनापारा बागबाहरा एवं हरमीत सिंह पिता हरजीत सिंह बग्गा के समक्ष उक्त वाहन की जब्ती बनाई गई। आरोपी चालक कमलेश प्रसाद पिता रामेश्वर महतो ग्राम सेलुद पाटन दुर्ग के खिलाफ कार्रवाई की गई। तीनों आरोपी चालक के विरूद्ध भादंसं 1860, 283 धारा लगाकर कार्रवाई की गई है।