अन्त्योदय, प्राथमिकता, निःशक्तजन, एकल निराश्रित राशन कार्डधारियों को दिसम्बर 2021 से मार्च 2022 तक नियमित एवं अतिरिक्त आबंटन का खाद्यान्न वितरण निःशुल्क करने के निर्देश

राज्य शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय, द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्रचलित राशनकार्डों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना तथा छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत जारी अन्त्योदय, प्राथमिकता, निःशक्तजन, एकल निराश्रित राशनकार्डों पर माह दिसम्बर 2021 से मार्च 2022 तक नियमित एवं अतिरिक्त आबंटन का खाद्यान्न का वितरण निःशुल्क करने के निर्देश दिए गए है।
कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने दिसम्बर 2021 से मार्च 2022 तक जिले में प्रचलित अन्त्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित, निःशक्तजन राशनकार्डों (सामान्य एपीएल राशनकार्डों को छोड़कर) मं् मासिक आबंटन का चावल एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतिरिक्त आबंटन का चावल वितरण निःशुल्क करने के निर्देश दिए है। शासन द्वारा दिसम्बर 2021 के लिए चावल का अतिरिक्त आबंटन जारी कर दिया गया है जिसे नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा शीघ्र उचित मूल्य दुकानों मंे भण्डारण सुनिश्चित करें।
माह दिसम्बर 2021 से मार्च 2022 तक प्रत्येक माह अन्त्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित एवं निःशक्तजन श्रेणी के राशनकार्डों को वितरित किये जाने वाले चावल की पात्रता इनमें अन्त्योदय राशन कार्ड, प्राथमिकता राशन कार्डधारियों को पात्रता से मुनादी एवं प्रचार-प्रसार कराकर अवगत कराएं। साथ ही सभी उचित मूल्य दुकानों में प्रत्येक माह में चावल की पात्रता के संबंध में अनिवार्य रूप से जानकारी प्रदर्शित करें।
कलेक्टर ने उपरोक्त माहों में आबंटित खाद्यान्न के व्यपवर्तन एवं दुरूपयोग रोकने के लिए राजस्व, खाद्य एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों की संयुक्त मॉनिटरिंग समिति गठित कर खाद्यान्न वितरण की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आबंटित खाद्यान्न के व्यपवर्तन एवं दुरुपयोग तथा निर्देशों का उल्लंघन करते पाये जाने पर संबंधितों के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत माह दिसम्बर 2021 से मार्च 2022 तक राशन कार्डधारी हितग्राहियों को खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण कराये।























