लांकडाऊन का उल्लंघन कर दुकान खोलने पर दुकानदार पर मामला दर्ज

(सरायपाली काकाखबरीलाल).
लाकडाऊन के तृतीय चरण में ब्यापारियो को सप्ताह में 2 दिन दुकान खोलने की अनुमति दी गई है।
ब्यापारी कलेक्टर द्वारा नियत तिथि में 2 दिन दुकान खोल सकते हैं। इसके अलावा अन्य दिनों में वे अपनी दुकान खोलते हैं, तो कायृवाही भी शुरू हो गया है।
ऐसा ही मामला सरायपाली में देखने को मिला जहाँ जुता चप्पल दुकान खुली हुई थी । जिस पर लांकडाऊन की उलंघन की कायृवाही किया गया है।
मिली जानकारी के अनुसार सुयृकांत मिश्रा तहसील आफिस में कानुनंगो के पद पर पदस्थ है। उन्होंने निरीक्षण के दौरान देखा कि ज्योति बुट हाऊस के बिरेश गुप्ता के द्वारा सोमवार को दुकान खोला गया था और गोविन्द राम पिता प्रभु दयाल को मौके पर चप्पल बेचा गया था। जबकि कलेक्टर के आदेश के अनुसार जूता चप्पल दुकान बुधवार और शुक्रवार को खोला जाना है। दुकान संचालक ने स्वयं बताया कि दुकान खोला गया था और सामान बेचा गया है।
लाकडाऊन अवधि में दुकान खोलकर दुकान संचालित करना व ग्राहकों को बुलाकर सामान क्रय विक्रय करना शासकीय आदेश व महामारी अधिनियम का उल्लंघन करते पाये जाने पर प्राथी के रिपोर्ट पर पुलिस ने उसके खिलाफ धारा 186,269,270 के तहत अपराध कायम कर संज्ञान में लिया गया है।
























